अनुशासन प्राधिकारी याचिकाकर्ता की दो वर्षों तक वेतन वृद्धि को जब्त करने के आदेश पारित किए गए थे। याचिकाकर्ता को अपील और पुन: विवेचना याचिका में कोई राहत नहीं मिली।
पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के सुरक्षाकर्मी की सजा को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बरकरार रखा है। मुख्य न्यायाधीश एए सैयद और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने एकलपीठ के फैसले पर अपनी मोहर लगा दी है। मुख्यमंत्री की सुरक्षा में चूक के आरोपों में विभागीय कार्रवाई में शेष राम को दोषी पाया गया था। 18 फरवरी 2002 को घुसपैठिए ने सुरक्षा का उल्लंघन करते हुए मुख्यमंत्री आवास परिसर में प्रवेश किया था।