हिमाचल सरकार द्वारा पैराग्लाइडिंग पर लगी रोक बुधवार से हट रही है। अब कांगड़ा के बीड़-बिलिंग, मनाली के सोलंगनाला, चंबा के खज्जियार और धर्मशाला समेत प्रदेश के अन्य जिलों के पर्यटन क्षेत्रों में पैराग्लाइडिंग हो सकेगी।
उपायुक्त डॉ. निपुण जिंदल ने बताया कि हाल ही में पैराग्लाइडिंग गतिविधियों के दौरान हुई दुर्घटनाओं का संज्ञान लेते हुए, प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में सभी प्रकार की पैराग्लाइडिंग गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया था। जिला पर्यटन विकास अधिकारी, कांगड़ा और संबंधित उपमंडल मजिस्ट्रेटों को एचपी एयरो स्पोर्ट्स नियम, 2004 के उल्लंघन की जांच करने और पैराग्लाइडिंग गतिविधियों के दौरान दुर्घटना की संभावना से बचाव के लिए सुधारात्मक उपायों को लागू करने के लिए कुछ निर्देश पारित किए गए थे।
उपमंडल मजिस्ट्रेट बैजनाथ और धर्मशाला ने उक्त आदेश के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिससे पता चलता है कि पैराग्लाइडिंग गतिविधियों के लैंडिंग स्थलों के पास की सड़क को नो पार्किंग जोन घोषित करने और मौसम की जांच के लिए स्थानीय तकनीकी समिति का गठन किया गया है।
इसके साथ ही शर्तों, अनुशासनहीनता और सुरक्षा उपायों और वैध पायलट और उपकरण लाइसेंस की जांच के लिए एक तंत्र तैयार किया गया है जबकि, जिला पर्यटन विकास अधिकारी, ने बताया है कि हिमाचल प्रदेश एयरो स्पोर्ट्स नियम, 2004 के नियम 6 के तहत गठित तकनीकी समिति ने पैराग्लाइडिंग उपकरणों का निरीक्षण किया है और अपेक्षित मानदंडों को पूरा करने वाले ऑपरेटरों और पायलटों और आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।