Indore Halala News: इंदौर में तीन तलाक के बाद हलाला का एक मामला सामने आया है। यह पति ने अपनी पत्नी को तीन तलाक देकर हलाला के लिए दबाव बनाया है। इसके बाद महिला ने चंदन नगर थाने में पति समेत अन्य लोगों के खिलाफ शिकायत की है।
यह पूरा मामला चंदन नगर थाना क्षेत्र का है। बड़नगर उज्जैन की रहने वाली पीड़िता की शादी इंदौर के चंदन नगर निवासी वसीम शाह से आठ साल पूर्व हुई थी। शादी के बाद पीड़िता के तीन बच्चे हुए हैं। महिला के अनुसार शुरुआत में सबकुछ ठीक रहा है। इसके बाद पति ने उसे छोटी-छोटी बातों पर प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। आए दिन पति-पत्नी में विवाद शुरू हो गया। महिला ने बताया कि पांच नवंबर को भी पति के साथ विवाद हुआ था। उसके बाद वह तीन तलाक बोलकर घर से बाहर कर दिया।
पीड़िता अपने बच्चों को लेकर बड़नगर गई। वहां से अपने परिजनों के साथ इंदौर आकर चंदन नगर थाने में पति के खिलाफ तीन तलाक का मामला दर्ज कराया। चंदन नगर थाना प्रभारी अभय नेमा के मुताबिक पीड़िता की शिकायत पर उसके पति वसीम शाह, सास मुमताज, ससुर हुसैन और ननद रुखसार निवासी नंदन नगर के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज किया है। इसके साथ ही तीन तलाक सहित धमकाने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में केस दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों की तलाश की जा रही है।
नेमा ने प्राथमिकी के हवाले से बताया कि शाह ने अपनी पत्नी से कथित तौर पर यह भी कहा कि वह इस महिला को दोबारा अपने साथ तभी रखेगा, जब वह उसका हलाला कराएगा। उन्होंने बताया कि महिला का आरोप है कि उसके ससुराल पक्ष के लोग शादी के बाद से ही दहेज में मोटरसाइकिल और कार की मांग करके उसे परेशान कर रहे थे।
जानकारों के मुताबिक हलाला एक ऐसी प्रथा है, जिसके तहत अगर कोई व्यक्ति अपनी बीवी को तलाक दे दे और अपनी पूर्व पत्नी से दोबारा शादी करना चाहे तो महिला को पहले किसी अन्य शख्स से शादी कर, उसके साथ संबंध बनाने के बाद उससे तलाक लेना होगा। अलग रहकर ‘‘इद्दत’’ की तय अवधि पूरी करनी होगी, तभी वह अपने पूर्व पति के साथ फिर से शादी कर सकती है। मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम 2019 एक साथ तीन बार तलाक बोलकर वैवाहिक संबंध खत्म करने की प्रथा पर रोक लगाता है। इस कानून में मुजरिम के लिए तीन साल तक के कारावास का प्रावधान है।