शेयर हो गए हों प्राइवेट पिक्चर्स-वीडियोज, तो इन स्टेप्स को फॉलो करके करा सकते हैं डिलीट

चंड़ीगढ़ यूनिवर्सिटी में जिस तरह से एमएमएस बने और शेयर हुए उसने देश को झकझोर कर रख दिया है. वीडियोज को लेकर लड़कियां चिंतित हैं. कुछ को डर है कि ये वीडियोज सोशल मीडिया और दूसरे वेबसाइट्स पर शेयर न कर दिए गए हों. ऐसे में हम आपको बता रहे हैं कि कोई वीडियो या फोटो सोशल मीडिया या दूसरे साइट्स पर लीक हो गए हों तो उसे डिलीट कैसे कराया जाए.

आपको क्या करना चाहिए
लोकल पुलिस के पास जाना एक ऑप्शन है. लेकिन, कई बार ये प्रॉसेस काफी स्लो होता है. ऐसे में आपको सबसे पहले जिस भी साइट पर फोटो या वीडियो दिखे आप उस वेबसाइट के ऑनर से संपर्क करिए.

ज्यादातर वेबसाइट्स ‘स्ट्रिक्ट कॉपीराइट इनफ्रिंजमेंट पॉलिसी’ को फॉलो करती हैं.

अब आप वेबसाइट के मालिक के टच में नहीं आ पा रहे हैं तो WHOis.net का उपयोग कर सकते हैं. आप इसके सर्च बॉक्स में यूआरएल डालकर आप इसे शेयर कर सकते हैं.

अगर गूगल सर्च को लेकर आपको कुछ शिकायत करना है तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं.

अगर इमेज ब्लॉग पर शेयर है तो आप इस टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं.

र्किंग साइट्स ‘Reporting Abuse or Misusing Pictures’ का भी ऑप्शन रखते हैं. यहां तक की पोर्न वेबसाइट्स पर भी इस तरह का ऑप्शन होता है और वे दावा करते हैं कि शिकायत के 48 के अंदर वे वीडियोज-फोटोज डिलीट कर देते हैं.

  • आप cybercrime.gov.in पर शिकायत कर सकते हैं.

  • जिस भी वेबसाइट पर आपको पिक्चर या वीडियो दिखे, आप उसपर लीगल एक्शन भी ले सकते हैं.

  • अपने सबूतों को हमेशा सुरक्षित रखना चाहिए.

  • महिला आयोग में भी शिकायत की जा सकती है. वहां से भी इसपर त्वरित कार्रवाई होती है.

भारत में कौन-कौन से कानून हैं
सेक्शन 354 (C) क्रिमिनल लॉ (अमेंडमेंट) एक्ट 2013 ,सेक्शन 500 पनिशमेंट फॉर डिफेमेशन, सेक्शन 504 जानबूझकर विश्वासघात करना, सेक्शन 506 के साथ-साथ आईटी एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 67, सेक्शन 67 ए, सेक्शन 67 बी, सेक्शन 66 ई है.