
होटल और रेस्तरां अपने ग्राहकों को बिल में मनमुताबिक सर्विस चार्ज लगाकर देते हैं, जिसे ग्राहकों से वसूला जाता है जो कि पूरी तरह गलत है। बिल में खाने के दाम के नीचे सर्विस चार्ज के नाम पर ग्राहकों से बिना उनकी मर्जी के पैसे लिए जाते हैं।
दरअसल, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी सीसीपीए ने होटल और रेस्तरां के बिल में लगने वाले सर्विस चार्ज को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की है। इस नए नियम के मुताबिक, अब कोई भी रेस्तरां अपने ग्राहकों को सेवा देने के बदले में सर्विस चार्ज नहीं वसूल सकता है।
इस नई गाइडलाइंस पर बोलते हुए कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहा कि रेस्तरां किसी भी तरह के बिल में ग्राहक की इच्छा के बिना सर्विस चार्ज नहीं लगा सकता है। ये पूरी तरह से वैकल्पिक है यानी अगर ग्राहक की इच्छा होगी तो वो सर्विस चार्ज दे अन्यथा न दे।


कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री की होटल और रेस्तरां को सर्विस चार्ज वसूलने से रोकने को लेकर ये नया नियम लागू किया गया है। इसमें सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है कि सर्विस चार्ज लेना गैरकानूनी है। जबकि, रेस्टोरेंट एसोसिएश की तरफ से सर्विस चार्ज को गैरकानूनी नहीं बताया गया। इन सबके बीच अब सीसीपीए ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी है।

नई गाइडलाइंस जारी होने के बाद भी अगर कोई होटल या रेस्तरां आपसे सर्विस चार्ज लेता है, तो आप इनकी शिकायत उपभोक्ता आयोग में कर सकते हैं। आप यहां पर ई-दाखिल शिकायत कर सकते हैं। फिर आपकी उचित मदद की जाती है।