दरअसल, अगर आपने अब तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है, तो अब आपको इसे लिंक कराने पर यानी 1 जुलाई 2022 से 1 हजार रुपये विलंब शुल्क देना होगा। इस शुल्क के साथ आप 31 मार्च 2023 तक इसे लिंक करवा सकते हैं।

पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाना अनिवार्य है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक तय सीमा के अंदर आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाते हैं, तो आपके पैन कार्ड को निष्क्रिय घोषित कर दिया जाएगा।
यही नहीं, सेबी के मुताबिक आपके पैन कार्ड के निष्क्रिय होते ही ये काम करना बंद कर देगा, जिससे आपकी ट्रांजेक्शन भी रूक जाएंगी। इस कारण आप अपने पैन कार्ड का इस्तेमाल वित्तीय लेन देन में या अन्य कामों में नहीं कर पाएंगे और आप पर जुर्माना लग सकता है

वहीं, अगर आप निष्क्रिय पैन कार्ड से लेन देन करते हैं या ऐसी कोशिश करते हैं तो आप पर इनकम टैक्स एक्ट की धारा 272बी के तहत आप पर कार्रवाई करते हुए 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। हालांकि, बैंक खाता खुलवाने और डीएल बनवाने के लिए इस्तेमाल करने पर कोई जुर्माना नहीं है।

