नई दिल्ली. आयकर रिटर्न (ITR) दर्ज करने की अंतिम तारीख जा चुकी है. परंतु अगर किसी टैक्सपेयर ने आईटीआर भरते समय कोई गलती कर दी है तो वे इसमें बदलाव कर सकते हैं. आईटीआर भरते समय कई बार गलत ITR फॉर्म भरा गया हो सकता है या बैंक अकाउंट के नंबर में कुछ गड़बड़ हुई हो सकती है.
आयकर विभाग के नए नियमों के अनुसार कोई व्यक्ति अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को आयकर एक्ट 1961 के सेक्शन 139(5) के तहत रिवाइज कर सकता है. संशोधित आयकर रिटर्न फाइलिंग नियमों पर SEBI रजिस्टर्ड टैक्स और निवेश विशेषज्ञ जितेंद्र सोलंकी ने कहा, “एक करदाता को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 (5) के तहत अपने आयकर रिटर्न को संशोधित करने की अनुमति है. इस नियम के तहत, वे जिन्होंने अंतिम तारीख से पहले या बाद में अपना आईटीआर दाखिल किया है, वे अपने आयकर रिटर्न को संशोधित करने के पात्र हैं.”
असेसमेंट ईयर पूरा होने से तीन महीने पहले तक का समय
लाइव मिंट की एक रिपोर्ट के अनुसार, ऑप्टिमा मनी मैनेजर के फाउंडर और सीईओ पंकज माथपाल ने बताया कि असेसमेंट ईयर (2022-23) के लिए रिवाइज़्ड ITR के लिए कुछ समय तय है. एक टैक्सपेयर एक असेसमेंट ईयर के पूरा होने से तीन महीने पहले तक आईटीआर रिवाइज़ कर सकता है.
इस प्रकार असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए रिवाइज़्ड आईटीआर भरने की आखिरी तारीख 31 दिसम्बर 2022 होगी. पंकज ने बताया कि टैक्सपेयर आईटीआई को रिवाइज़ करने के लिए टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल – https://www.incometax.gov.in का इस्तेमाल कर सकते हैं.
आईटीआर रिवाइज़ करने के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु
1. योग्यता: जिन लोगों ने 31 जुलाई 2022 से पहले इनकम टैक्स रिटर्न भर दिया था, वे रिवाइज़्ड ITR भर सकते हैं.
2. आयकर विभाग के नियम: IT एक्ट 1961 के सेक्शन 139(5) के तहत आईटीआर को रिवाइज़ करने का विकल्प दिया गया है.
3. रिवाइज़ ITR के लिए डेडलाइन: असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए रिवाइज़्ड आईटीआर भरने की आखिरी तारीख 31 दिसम्बर 2022 होगी.
4. ITR फाइल करने की अंतिम तिथि: अन-ऑडिटड ITR फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2022 थी, जोकि निकल चुकी है. असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए ऑडिटड ITR फाइल करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2022 है.
5. ITR फाइलिंग की अंतिम तिथि: ITR भरने और आईटीआर को रिवाइज़ करने के लिए 31 दिसंबर 2022 ही है.