सोने की बिक्री से जुड़े नियमों में सरकार द्वारा किया गया महत्वपूर्ण बदलाव

सोने की बिक्री से जुड़े नियमों में सरकार की ओर से महत्वपूर्ण बदलाव किये गये हैं, जिसे 1 अप्रैल, 2023 से लागू कर दिया गया है।
अब गोल्ड ज्वैलरी खरीदते समय कुछ बातों का रखें ध्यान, क्योंकि 1 अप्रैल से बदल जाएंगे । जब भी हम सोना खरीदने जाते हैं तो हमारे मन में कई तरह के सवाल रहते हैं, जिनमें से पहला सवाल सोने की शुद्धता को लेकर है। वहीं अब सरकार ने आपकी इस परेशानी को हल कर दिया है, क्योंकि सोने की बिक्री से जुड़े नए नियमों के मुताबिक सभी तरह की गोल्ड ज्वैलरी में 6 डिजिट का अल्फान्यूमेरिक HUID नंबर अनिवार्य होगा, जोकि सोने की शुद्धता को बतायेगा। दूसरी ओर जिन गोल्ड ज्वैलरी में यह नंबर नहीं होगा, उनकी बिक्री नहीं की जा सकेगी।

आभूषण विक्रेता नीरज वर्मा ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि कि जो भी गोल्ड ज्वैलरी बिक्री के लिए आयेगी, उसमें HUID नंबर का होना अनिवार्य होगा, जोकि 6 डिजिट का होगा। दूसरी ओर अभी तक गोल्ड ज्वैलरी की हॉलमार्किंग में 4 नंबर देखने को ही मिलते थे, जहां गोल्ड ज्वैलरी में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का लोगो, हॉलमार्क करने वाले सेंटर की पहचान, गोल्ड ज्वैलरी की शुद्धता आदि शामिल होती थी। वहीं अब सरकार ने 4 डिजिट मार्क को पूरी तरह से खत्म कर दिया है।