इमरान खान के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट इस मामले में अदालत में पेश न होने के कारण जारी किया गया है। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (IHC) ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अवमानना मामले में एक हलफनामा प्रस्तुत करने के कुछ घंटों बाद वारंट जारी किया। वारंट जारी होने के बाद, पीटीआई नेता असद उमर ने सरकार को इमरान खान को गिरफ्तार नहीं करने की चेतावनी देते हुए कहा कि उन्हें इस फैसले पर पछतावा होगा।
इस्लामाबाद: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। इस्लामाबाद के मारगल्ला पुलिस स्टेशन के एक मजिस्ट्रेट ने यह वारंट जारी किया है। इमरान खान के खिलाफ 20 अगस्त को अपने भाषण में एक महिला जज को धमकाने का मामला दर्ज किया गया था। जज जेबा चौधरी ने इमरान खान के राजनीतिक सलाहकार शाहबाज गिल को जेल भेजा था। इसी को लेकर इमरान खान ने अपनी सरकार आने पर जज के खिलाफ ऐक्शन लेने की धमकी दी थी। एफआईआर में इमरान खान के खिलाफ पाकिस्तान दंड संहिता (पीपीसी) की चार धाराएं लगाई गई हैं, जिनमें 506 (आपराधिक धमकी), 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान), 189 (लोक सेवक को धमकी), और 188 ( सरकारी अधिकारी के कानूनी आदेश की अवज्ञा करना) शामिल है।
इमरान खान के खिलाफ क्यों जारी हुआ गिरफ्तारी वारंट
इमरान खान के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट इस मामले में अदालत में पेश न होने के कारण जारी किया गया है। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (IHC) ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अवमानना मामले में एक हलफनामा प्रस्तुत करने के कुछ घंटों बाद वारंट जारी किया। वारंट जारी होने के बाद, पीटीआई नेता असद उमर ने सरकार को इमरान खान को गिरफ्तार नहीं करने की चेतावनी देते हुए कहा कि उन्हें इस फैसले पर पछतावा होगा। इस बीच, पूर्व सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने कहा कि ऐसे कमजोर मामले में वारंट जारी करना व्यर्थ है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि निराधार कानूनी धाराओं पर वारंट जारी कर और एक मूर्खतापूर्ण मामला बनाकर मीडिया में सर्कस बना दिया गया है, जिसकी जरूरत नहीं थी।
शिबली फ़राज़ बोलीं- भागे नहीं हैं इमरान खान
इमरान खान की पार्टी पीटीआई की नेता शिबली फराज ने दावा किया है कि इमरान खान कहीं भी भागे नहीं हैं। पहले ऐसी अफवाह थी कि इमरान खान अपना निवास छोड़कर किसी अज्ञात स्थान पर चले गए हैं। उन्होंने इस दावे का खंडन करते हुए इमरान खान की एक तस्वीर शेयर की, जिसमें वो अपने घर पर कुत्तों को खाना खिलाते हुए नजर आए। शिबली ने लिखा कि इमरान खान इस समय कुत्तों को खाना खिला रहे हैं, जबकि खबरें आ रही हैं कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार करना चाहती है।
इमरान खान ने पेश किया हलफनामा
इससे पहले आज, इमरान खान ने तीसरी बार अवमानना के मामले में बिना शर्त माफी मांगने से इनकार किया। उन्होंनों इस्लामाबाद हाईकोर्ट को भेजे अपने जवाब में इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए सिर्फ खेद जताया। पीटीआई अध्यक्ष इमरान खान शुक्रवार को न्यायाधीश जेबा चौधरी की अदालत में पेश हुए और अदालत से कहा कि वह न्यायाधीश से माफी मांगना चाहते हैं, हालांकि, वह छुट्टी पर थीं।