ITR : कंपनियों के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की समयसीमा बढ़ा दी है। पिछले महीने ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की समयसीमा बढ़ाई गई थी। घरेलू कंपनियों को वित्त वर्ष 2021-2022 के लिए 31 अक्टूबर, 2022 तक अपना आयकर रिटर्न दाखिल करना आवश्यक है। अब यह समयसीमा बढ़ गई है।
नई दिल्ली : वित्त मंत्रालय ने कंपनियों द्वारा आकलन वर्ष 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की समयसीमा बढ़ा दी है। मंत्रालय ने बुधवार को इस समयसीमा को बढ़ाकर सात नवंबर कर दिया। जिन कंपनियों को अपने खातों का ऑडिट कराना जरूरी है, उनके लिए आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख इससे पहले 31 अक्टूबर थी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने एक अधिसूचना में यह जानकारी दी।
ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने की भी बढ़ी थी समयसीमा
सीबीडीटी ने कहा कि पिछले महीने ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की समयसीमा बढ़ाई गई थी, इसलिए आईटीआर दाखिल करने की समयसीमा भी बढ़ा दी गई है। सीबीडीटी ने कहा, ‘‘आकलन वर्ष 2022-23 के लिए अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (1) के तहत आय का ब्योरा देने की तिथि बढ़ा दी गई है। यह पहले 31 अक्टूबर थी। इसे अब बढ़ाकर सात नवंबर, 2022 कर दिया गया है।’’
31 अक्टूबर होती है समयसीमा
घरेलू कंपनियों को वित्त वर्ष 2021-2022 के लिए 31 अक्टूबर, 2022 तक अपना आयकर रिटर्न दाखिल करना आवश्यक है। उन कंपनियों के लिए आईटीआर दाखिल करने की नियत तारीख 30 नवंबर, 2022 होगी, जिनकी स्थानांतरण मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया चल रही है।
त्योहारी मौसम में कंपनियों को राहत
एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के निदेशक (कंपनी और अंतरराष्ट्रीय कर) ओम राजपुरोहित ने कहा कि समयसीमा में विस्तार त्योहारी सीजन के दौरान बहुत जरूरी राहत प्रदान करेगा। पिछले महीने सीबीडीटी ने ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की समयसीमा सात दिन बढ़ाकर सात अक्टूबर कर दी थी।