information of various laws provided through digital means

डिजिटल माध्यम से प्रदान की विभिन्न कानूनांे की जानकारी

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सोलन कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत जिला के विभिन्न स्थानों पर डिजिटल माध्यम से विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में प्राधिकरण द्वारा मार्च माह विभिन्न विषयों पर विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किए गए। 

इन श्वििरों की अध्यक्षता जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण सोलन के अध्यक्ष एवं जिला व सत्र न्यायाधीश भूपेश शर्मा तथा जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण सोलन की सचिव गुरमीत कौर ने की। यह जानकारी जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण सोलन की सचिव गुरमीत कौर ने गत दिवस दी। 

गुरमीत कौर ने कहा कि जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा कण्डाघाट विकास खण्ड की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कुफ्टू में बच्चों को उनके अधिकार व बाल श्रम, बाल शोषण के बारे में जानकारी प्रदान की गई। शेल्टर होम कथेड़ सोलन के बच्चों को ‘गूड टच व बैड टच’, सड़क सुरक्षा नियम व नशीली दवाओं के दुष्प्रभाव के बारे में जागरूक किया गया। 

उन्होंने कहा कि विधिक जागरूकता शिविरों में इस माह ग्राम पंचायत कैंडोल, मंडेसर, बढलग, आंजी मातला, महलो, चामियां, कनैर, रणो तथा बाघा करोग में लोगों को कोविड-19 से सुरक्षा के बारे में जागरूक किया गया। लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता, घरेलू हिंसा के बारे, न्यायालय की कार्यप्रणाली के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। उन्होंने कहा कि लोगांे को नालसा स्कीम व 10 अप्रैल, 2021 को आयोजित की जाने वाली वाली लोक अदालत के बारे में भी लोगों को अवगत करवाया गया। 

गुरमीत कौर ने कहा कि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ढांग, बिशा, घैंटी, धूंधन, परवाणू तथा कोठी देवरा में बच्चों को डिजिटल माध्यम से विभिन्न कानूनों की जानकारी प्रदान की गई। बच्चों को मौलिक अधिकारों, नशीली दवाओं के दुष्प्रभाव, बाल श्रम, सड़क सुरक्षा नियम व कोविड-19 से सुरक्षा के बारे में जानकारी प्रदान की गई। 

उन्होंने कहा कि माह के दौरान अंतराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीच्यूट सोलन की महिलाओं तथा ग्राम पंचायत कोटबेजा, सनवारा, कोटला द्वारा महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी प्रदान की गई। उन्होंने कहा कि सोलन जिला की उपमण्डल स्तरीय विधिक सेवाएं समितियों द्वारा भी इस दिवस को मनाया गया जिसमे महिलाओं को उनके अधिकारों, निःशुल्क कानूनी सहायता व घरेलू हिंसा अधिनियम के बारे में जानकारी प्रदान की गई। शिविर में पीड़ित मुआवजा योजना की भी जानकारी प्रदान की गई। जिला कारागार सोलन की महिलाओं के साथ भी अंतराष्ट्रीय महिला दिवस पर बनाई गई वीडियो को साझा किया गया। 
उन्होंने कहा कि भारत का अमरूत महोत्सव ग्राम पंचायत सपरून, किशनपूरा, थाना के आदिवासी लोगों के साथ मनाया गया आदिवासियों के अधिकारों के बारे में जानकारी प्रदान की गई। जेल अधीक्षक सोलन के साथ डिजिटल माध्यम से कैदियों को उनके अधिकारों, प्ली बारगेनिंग, निःशुल्क निकानूनी सहायता तथा कोविड-19 के बारे मंे जानकारी प्रदान की गई।

गुरमीत कौर ने कहा कि माह के दौरान कण्डाघाट में वैजिटेबल कुलैक्शन सेंटर क्यारी की महिलाओं के साथ कानूनी जागरूकता शिविर में महिलाओं को निःशुल्क कानूनी सहायता, पीड़ित मुआवजा योजना(राज्य वनालसा), मध्यस्थता, घरेलू हिंसा, मोटर वाहन अधिनियम, किशोर न्याय अधिनियम के बारे में जानकारी प्रदान की गई। 

उन्होंने कहा कि सोलन जिला के विकास खण्ड धर्मपुर में खण्ड विकास अधिकारी धर्मपुर के सहयोग से धर्मपुर की 26 ग्राम पंचायतों में डिजिटल माध्यम से शिविर आयोजित किए गए। शिविर में लोगों को डिजिटल माध्यम से निःशुल्क कानूनी सहायता, पंचायती राज संस्थाओं की न्यायिक शक्तियां, पीड़ित मुआवजा योजना, नशीली दवाओं के शिकार लोगों के लिए कानूनी सेवाएं योजना, कोविड-19 से बचाव तथा मध्यस्थता एवं लोक अदालत के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। 

उन्होंने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सोलन द्वारा इस माह 01 पीड़ित प्रतिकर बालिका मुआवजा राशि प्रदान की गई है। 
उन्होंने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सोलन द्वारा डीएलएसए सोलन के नाम से बने यू-टयूब चैनल के माध्यम विभिन्न कानूनों के बारे में जानकारी प्रदान की गई है। 
गुरमीत कौर ने कहा कि किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण सोलन के दूरभाष नम्बर 01792-220713 पर किसी भी कार्य दिवस पर प्रातः 10.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक संपर्क किया जा सकता है।