International Driving Permit: सरकार ने अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट जारी करने की प्रक्रिया को किया मानकीकृत

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने 1949 के अंतर्राष्ट्रीय सड़क यातायात पर कन्वेंशन के पालन के तहत, देश भर में अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट जारी करने की प्रक्रिया को मानकीकृत किया है।

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सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने 1949 के अंतर्राष्ट्रीय सड़क यातायात पर कन्वेंशन के पालन के तहत, देश भर में अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट जारी करने की प्रक्रिया को मानकीकृत किया है।

मंत्रालय ने सोमवार को एक अधिसूचना में कहा कि अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट (IDP) को ड्राइविंग लाइसेंस से जोड़ने के लिए क्यूआर कोड का प्रावधान भी किया गया है।

मौजूदा समय में, जारी किए जा रहे IDP (आईडीपी) के फॉर्मेट (प्रारूप), साइज, पैटर्न, रंग आदि भारत के सभी राज्यों में अलग-अलग हैं। इसके कारण, कई नागरिकों को विदेशों में अपने संबंधित आईडीपी के साथ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

“सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने देश भर में IDP के मुद्दे में नागरिकों की अधिक सुविधा के लिए 26 अगस्त, 2022 को एक अधिसूचना जारी की।

अधिसूचना में कहा गया है कि, “अब, इस संशोधन के जरिए, आईडीपी के फॉर्मेट, साइज, रंग आदि को पूरे भारत में जारी करने और जिनेवा कन्वेंशन के अनुपालन में मानकीकृत किया गया है।”

भारत, 1949 के अंतरराष्ट्रीय सड़क यातायात कन्वेंशन (जिनेवा कन्वेंशन) का एक हस्ताक्षरकर्ता होने के नाते, अन्य देशों के साथ पारस्परिक आधार पर इसे स्वीकार करने के लिए, इस कन्वेंशन के तहत प्रदान किए गए अनुसार आईडीपी जारी करना आवश्यक है। ताकि अन्य देशों के साथ पारस्परिक आधार पर उसे स्वीकृति किया जा सके।

अधिसूचना के अनुसार, नियामक प्राधिकरणों की सुविधा के लिए विभिन्न सम्मेलनों और केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में वाहन श्रेणियों की तुलना को भी जोड़ा गया है।

अधिसूचना में कहा गया है कि हेल्पलाइन नंबर और ई-मेल भी उपलब्ध कराए गए हैं।