जम्मू-कश्मीरः जमात-ए-इस्लामी संगठन से संबंधित स्कूलों को 15 दिन में सील करने का निर्देश

श्रीनगर. जम्मू-कश्मीर सरकार ने प्रतिबंधित संगठन जमात-ए-इस्लामी संगठन को लेकर बड़ा फैसला लिया है. जम्मू-कश्मीर सरकार ने निर्देश दिया है कि प्रतिबंधित जमात-ए-इस्लामी संगठन से संबद्ध फलाह-ए-आम ट्रस्ट (एफएटी) द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों को 15 दिनों के भीतर सील कर दिया जाएगा. साथ ही सरकार ने यह भी कहा है कि ऐसे संस्थानों में पढ़ने वाले सभी छात्र पास के सरकारी स्कूलों में दाखिला लेंगे. कोई नया प्रवेश नहीं लिया जाएगा और रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जारी किये गए आदेश में यह भी कहा गया है कि इन प्रतिबंधित संस्थानों में पढ़ने वाले सभी छात्र मौजूदा शैक्षणिक सत्र, यानी 2021-2022 के लिए पास के सरकारी स्कूलों में प्रवेश लें.

जम्मू-कश्मीर सरकार ने जमात-ए-इस्लामी संगठन के स्कूलों को 15 दिन के भीतर सील करने का आदेश दिया है.

इसकी जिम्मेदारी जिला शिक्षा अधिकारी, प्राचार्य और जोनल शिक्षा अधिकारी को दी गई है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक NIA की जांच में पाया गया है कि जमात-ए-इस्लामी संस्थान के छात्र कट्टरपंथ में शामिल हैं, जो बाद में कट्टर अलगाववादी भी बन रहे हैं. प्रमुख शिक्षा सचिव बीके सिंह ने निर्देश जारी कर कहा है कि दैनिक अखबारों के जरिये इस बात को फैलाया जाए कि अब यह संस्थान कार्यरत नहीं है. बता दें कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जांच के दौरान पाया कि इस संस्थान में पढ़ने वाले छत्र कट्टर बन रहे हैं. इसके बाद इस संस्थान को बैन करने का फैसला किया गया है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने आरोप लगाया है कि लगभग सभी एफएटी स्कूल अवैध रूप से अधिग्रहित सरकारी और सामुदायिक भूमि पर मौजूद पाए गए हैं, जिसको बंदूक की नोक पर जबरदस्ती कब्जा किया गया था.