Kovid-19 in marriage ceremony etc. to ensure personal contact to follow the rules - Casey Chaman

विवाह समारोह इत्यादि में कोविड-19 बचाव नियम पालन के लिए व्यक्तिगत सम्पर्क सुनिश्चत-केसी चमन

कोविड-19 संक्रमण के प्रसार को रोकने तथा जन-जन को प्रदेश सरकार एवं जिला प्रशासन द्वारा इस सम्बन्ध में जारी आदेशों के विषय में जागरूक करने के लिए एक ओर जहां जागरूकता अभियान कार्यान्वित किया जा रहा है वहीं जिला सोलन में आयोजित हो रहे विवाह समारोहों में कोविड-19 दिशा-निर्देशांे की अनुपालना सुनिश्चित बनाई जा रही है। यह जानकारी आज यहां उपायुक्त सोलन केसी चमन ने दी।
केसी चमन ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा आज प्रातः 6.00 बजे से 17 मई, 2021 की प्रातः 6.00 बजे तक कोरोना कफ्र्यू लागू किया गया है। जिला सोलन में इस सम्बन्ध में उचित आदेश जारी कर लोगों को जागरूक किया गया है।

उपायुक्त ने कहा कि जिला में विवाह समारोहों इत्यादि में निर्देशों की अनुपालना के लिए व्यक्तिगत सम्पर्क पर ध्यान दिया जा रहा है। सोलन जिला में 03 दिनों में 276 विवाह समारोह अनुमति उपरान्त आयोजित होने हैं। जिला प्रशासन यह सुनिश्चित बना रहा है कि यह विवाह समारोह पूर्ण कोविड प्रोटोकाॅल के साथ आयोजित हों ताकि न केवल इनमें आने वाले आगन्तुक सुरक्षित रहें अपितु यह अन्य के लिए भी उदाहरण प्रस्तुत कर सकें।
केसी चमन ने कहा कि जिला के सभी पांचों उपमण्डलाधिकारियों और सभी तहसीलदारों को निर्देश दिए गए हैं कि व्यक्तिगत स्तर पर दूरभाष के माध्यम से उन घरों के मुखिया से सम्पर्क करें जहां विवाह समारोह आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज प्रातः से ही उपमण्डलाधिकारियांे एवं तहसीलदारों द्वारा ऐसे घरों के मुखिया से सम्पर्क स्थापित किया गया है।

उन्होंने कहा कि अधिकारियों द्वारा सभी से आग्रह किया गया है कि कोविड-19 संकट के दृष्टिगत विभिन्न आदेशों का पूर्ण पालन सुनिश्चित बनाएं ताकि मांगलिक समारोह सुरक्षित बने रहें। लोगांे को अवगत करवाया जा रहा है कि विवाह समारोह इत्यादि में जिला प्रशासन की अनुमति के उपरान्त 20 व्यक्ति ही एकत्र हो सकते हैं तथा यह समारोह अनुमति प्राप्त स्थान परिसर के भीतर ही आयोजित होने चाहिएं। उन्हें यह भी अवगत करवाया जा रहा है कि विवाह समारोह में आने वाले अतिथियों की आवाजाही की अनुमति सम्बन्धित उपमण्डलाधिकारी द्वारा जारी की जा रही है। सभी से आग्रह किया गया है कि इन नियमों के साथ-साथ अन्य सभी आवश्यक नियमों का पालन सुनिश्चित बनाएं।
केसी चमन ने कहा कि कोरोना कफ्र्यू के दृष्टिगत जिला में विभिन्न स्थानों पर आवाजाही का अनुश्रवण किया जा रहा है। लोगों से आग्रह किया गया है कि अकारण घर से बाहर न निकलें और आवश्यक खाद्य सामग्री इत्यादि अपने घर के समीप स्थित दुकानों से ही खरीदें।
उन्होंने कहा कि कोरोना कफ्र्यू के दौरान भी कोविड बचाव टीकाकरण निर्धारित रूप से कार्यान्वित किया जा रहा है। वर्तमान में फ्रन्ट लाईन वर्कर के साथ-साथ 45 वर्ष से अधिक आयुवर्ग के व्यक्तियों का टीकाकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि टीकाकरण के लिए पात्र व्यक्ति एक सहयोगी के साथ निर्धारित टीकाकरण स्थल तक जा सकते हैं। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि सभी पात्र व्यक्ति अपना टीकाकरण सुनिश्चित बनाएं ताकि कोरोना के संकट से बचा जा सके।

केसी चमन ने कहा कि कोविड-19 से बचाव के लिए आवश्यकता पड़ने पर घर से बाहर जाने पर सभी नाक से ठोडी तक ढकते हुए मास्क पहनें। 02 व्यक्तियों के मध्य उचित दूरी के नियम का पालन करें और बार-बार अपने हाथ साबुन अथवा एल्कोहल युक्त सेनिटाइजर से धोते रहंे। उन्होंने कहा कि यदि किसी को सर्दी, खांसी, जुखाम, बुखार एवं सांस लेने में तकलीफ इत्यादि की समस्या हो रही हो तो वह शीघ्र अपना कोविड-19 परीक्षण करवाएं और चिकित्सक के परामर्श के अनुरूप कार्य करें।
उपायुक्त ने कहा कि जिला प्रशासन आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित बनाए रखने के साथ-साथ सभी को सुरक्षित रखने के लिए कार्यरत है। नियम पालन न करने की स्थिति में विधि सम्मत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।