पति की हत्या करने वाली पत्नी समेत तीन को आजीवन कारावास, महिला ने दो प्रेमियों संग मिलकर की थी हत्या

सीहोर में अपने दो प्रेमियों के साथ मिलकर पति की हत्या करने वाली आरोपी पत्नी को जिला एवं सत्र न्यायालय सीहोर ने पत्नी समेत तीन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

जिला एवं सत्र न्यायालय सीहोर।
जिला एवं सत्र न्यायालय सीहोर।

सीहोर में अपने पति की दो प्रेमियों संग मिलकर हत्या करने वाली पत्नी और उसके दोनों प्रेमियों को जिला न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरएन चंद ने मामले में अभियुक्त सौरभ दास, हिृदेश निवासी उंची ललोई, बैरसिया जिला भोपाल एवं शारदा बाई निवासी ग्राम जाजनखेड़ी थाना श्यामपुर (मायका ग्राम उंची ललोई, बैरसिया भोपाल) को अभियोजन के तर्को से सहमत होकर आरोपी सौरभ दास एवं हिृदेश को धारा- 302, 34 भादवि में आजीवन कारावास एवं 5000-5000 रुपये के अर्थदंड एवं धारा 120बी भादवि में आरोपी शारदा को आजीवन कारावास एवं 5000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

मीडिया सेल प्रभारी केदार सिंह कौरव ने बताया कि फरियादी जगदीश गौर पिता हरिप्रसाद गौर ने 14 सितंबर 2021 को अज्ञात आरोपियों द्वारा मृतक मलखान गौर की हत्या कर देने की रिपोर्ट की थी। फरियादी की रिपोर्ट पर अपराध प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की गई तो पाया गया कि मृतक की पत्नी शारदा बाई के मोबाइल की सिम सौरभ दास के नाम से थी, जो आरोपी सौरभ दास के मोबाइल पर लगातार बात करती थी एवं आरोपी सौरभ दास की बात आरोपी ह्रिदेश गौर के मोबाइल पर लगातार हो रही थी। सीडीआर एवं कैफ के आधार पर सौरभ दास एवं शारदा बाई को पुलिस अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई तब इन लोगों ने बताया गया कि शारदा बाई का पूर्व से ही सौरभदास एंव हिृदेश गौर से प्रेम प्रसंग होकर अवैध संबंध थे। आरोपी ने यह भी बताया गया कि पूर्व में शारदा बाई की शादी जगदीश से कर दी गई थी, तीनों के प्रेम प्रसंग एवं मिलने जुलने के कारण आरोपी शारदा को उसके पूर्व पति जगदीश से तलाक हो गया था। इसके बाद आरोपी शारदा बाई का ग्राम जाजनखेड़ी के मलखान से नाता हुआ था, इसके बाद भी दोनों आरोपी सौरभ दास एवं हृदेश से आरोपी शारदा बाई का प्रेम संबंध चलता रहा।

तीनों समय-समय पर मिलते जुलते थे। घटना के पूर्व जब आरोपी शारदा बाई अपने मायके रक्षाबंधन पर गई थी, तब उसने आरोपी सौरभ दास एवं हृदेश से कहा था कि मैं तुम लोगों से अपने पति मलखान के रहते हुए मिल नहीं सकती हूं। तुम लोगों को इसे रास्ते से हटाना होगा तभी हम लोग अच्छे से मिल सकेंगे। यदि तुम लोगों ने मलखान की हत्या नहीं की तो मैं तुम्हारे नाम से आत्महत्या कर लूंगी। तब तीनों आरोपीगण ने योजना बनाकर मलखान को गांव के बाहर मक्के के खेत के पास बुलाया और  दोनों आरोपियों हिृदेश व सौरभ दास ने कुल्हाड़ी से योजना के मुताबिक हत्या कर दी। आरोपियों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी  जब्त कर ली गई है एवं घटना में प्रयुक्त सभी आरोपियों के मोबाइल जब्त किए गए हैं। तब साइबर जांच रिपोर्ट में तीनों आरोपियों के मोबाइल से लगातार आपस में बातचीत होना पाया गया। एफएसएल रिपोर्ट के बाद कुल्हाड़ी पर मानव रक्त होना पाया गया। संपूर्ण विवेचना के बाद अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय में साक्ष्य  के दौरान साक्षियों द्वारा घटना का पूर्ण समर्थन किया गया एवं अनुसंधान अधिकारी निरीक्षक आरएस यादव द्वारा अपने अनुसंधान की पुष्टि की।