वक्त पर व्हीलचेयर नहीं मिलने के चलते शख्स की मौत, एयरपोर्ट और इंडिगो देंगे ₹12 लाख का मुआवजा

एयरपोर्ट पर वक्त पर मदद नहीं मिलने के बाद 60 साल के चंद्रा शेट्टी की मौत हो गई। इस मामले पर कोर्ट ने एयरपोर्ट और एयरलाइन दोनों पर फटकार लगाई है। कोर्ट ने उन्हें 12 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि यात्रियों को सुरक्षित वातावरण देना उनकी जिम्मेदारी है।

 
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नई दिल्ली: 19 नवंबर 2021 को 60 साल के चंद्रा शेट्टी अपनी पत्नी सुमती शेट्टी और बेटी दीक्षिता शेट्टी के साथ इंडिगो की फ्लाइट पकड़ने के लिए बेंगलुरु के केंपागौड़ा इंटरनेशनल हवाई अड्डा पहुंचे थे। एयरपोर्ट पर पहुंचते ही उन्हें बेचैनी होने लगी थी। पत्नी ने फौरन इंडिगो (Indigo) के कर्मचारियों से मदद मांगी, लेकिन वक्त पर मदद नहीं मिलने की वजह से चंद्रा शेट्टी की मौत हो गई। अब इस मामले में कंज्यूमर कोर्ट ने बेंगलुरु एयरपोर्ट और इंडिगो को 12 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि बेंगलुरु और इंडिगो एयरलाइन पीड़ित परिवार को 12 लाख रुपये देंगे।

क्या है पूरा मामला

साल 2021 में चंद्रा शेट्टी अपने परिवार के साथ मेंगलुरु जाने के लिए बेंगलुरु के केंपागौड़ा एयरपोर्ट पहुंचे थे। इंडिगो एयरलाइन में उनका टिकट था। एयरपोर्ट पर चेकइन करने के बाद अचानक चंद्रा शेट्टी की तबीयत बिगड़ने लगी। वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। पत्नी और बेटी ने इंडिगो के ग्राउंट स्टाफ से व्हीलचेयर मांगी, ताकि उन्हें वक्त पर अस्पताल पहुंचाया जा सके। इंडिगो और एयरपोर्ट स्टाफ से वक्त पर मदद नहीं मिलने की वजह से उनकी मौत हो गई।

परिवार ने आरोप लगाया कि एयरलाइन और एयरपोर्ट स्टाफ से वक्त पर मदद नहीं मिलने की वजह से उन्हें वक्त पर इलाज नहीं मिल सका, जिसकी वजह से चंद्रा शेट्टी की मौत हो गई। उन्होंने इंडिगो और एयरपोर्ट के खिलाफ केस दर्ज करवाया और मामला कंज्यूमर कोर्ट तक पहुंच गया। कोर्ट ने एयरलाइन और एयरपोर्ट को फटकार लगाते हुए परिवार को 12 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि यात्रियों को सुरक्षित वातावरण देना उनकी जिम्मेदारी है।