16 साल की किशोरी पर अश्लील कमेंट करने पर आरोपी को पॉक्सो ऐक्ट के तहत दोषी करार दिया गया। घटना 2015 की है जब पीड़िता अपने स्कूल से घर लौट रही थी। रास्ते में युवक ने नाबालिग के बाल खींचकर कमेंट पास किया था- क्या आइटम किधर जा रही हो।
मुंबई: लड़की को आइटम कहकर बुलाना यौन शोषण से कम नहीं है… यह टिप्पणी करते हुए मुंबई की स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने 25 साल के बिजनसमैन को डेढ़ साल जेल की सजा सुनाई। 16 साल की किशोरी पर अश्लील कमेंट करने पर आरोपी को पॉक्सो ऐक्ट के तहत दोषी करार दिया गया। घटना 2015 की है जब पीड़िता अपने स्कूल से घर लौट रही थी।
रास्ते में युवक ने नाबालिग के बाल खींचकर कमेंट पास किया था- क्या आइटम किधर जा रही हो। कोर्ट ने इसे यौन शोषण करार दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि आरोपी घटना से एक महीने पहले से ही पीड़िता का गलत इरादे से पीछा कर रहा था।
‘रोड साइड रोमियो को सबक सिखाना जरूरी’
आरोपी को जमानत देने से इनकार करते हुए स्पेशल जज एसजे अंसारी ने कहा, ‘इस तरह के अपराधों से सख्ती से निपटने की जरूरत है। महिलाओं को अनुचित व्यवहार से बचाने के लिए ऐसे रोड साइड रोमियो को सबक सिखाना जरूरी है।’
आरोपी ने कोर्ट में दी दलील
आरोपी ने दावा किया कि उसे गलत फंसाया गया। उसके वकील ने दलील दी कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लड़की के पैरंट्स उनकी दोस्ती के खिलाफ थे। कोर्ट ने कहा कि नाबालिग ने इस तरह की बात से इनकार किया है और आरोपी ने भी अपनी दलील में यह सब न कहा और न ही किसी गवाह ने इसका समर्थन किया।