National Herald Case: एमपी सरकार ने नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों को लेकर दिया बड़ा आदेश

National Herald Case In MP: एमपी में राज्य सरकार ने नेशनल हेराल्ड से जुड़ी संपत्तियों की जांच के आदेश दिए हैं। सरकार की तरफ से कहा गया है कि अगर इन संपत्तियों का उपयोग व्यावसायिक किया जा रहा होगा तो कार्रवाई की जाएगी।

mp govt probe to national herald case
mp govt probe to national herald case: एमपी सरकार ने नेशनल हेराल्ड केस में जांच के आदेश दिए
भोपाल: नेशनल हेराल्ड केस (mp national herald case) में कांग्रेस जांच एजेंसियों के घेरे में हैं। इस बीच मध्यप्रदेश की सरकार ने भी नेशनल हेराल्ड मामले में बड़ा आदेश दे दिया है। राज्य सरकार ने एमपी में हेराल्ड की संपत्तियों की जांच कराने के निर्देश दिए हैं। सरकार की तरफ से कहा गया है कि अगर संपत्तियों का कॉमर्शियल उपयोग हो रहा है तो इसे जांच के बाद सील किया जाए। ऐसे में एमपी में भी कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने गुरुवार को कहा है कि एमपी में नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों की जांच की जाएगी और अगर जांच में पता चलता है कि इनका व्यावसायिक इस्तेमाल हो रहा है तो उन्हें सील करने की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी है कि जो लोग संपत्ति का व्यावसायिक उपयोग कर रहे हैं या अतीत में ऐसा कर चुके हैं, उन्हें भी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
उन्होंने कहा कि भूमि स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर आवंटित की गई थी, जिसे बाद में कांग्रेस नेताओं के नाम पर स्थानांतरित कर दिया गया था, उसी तरह से दिल्ली में नेशनल हेराल्ड की 5,000 करोड़ रुपये की संपत्ति अब सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नाम पर है।

कोर्ट में इसे लेकर कई केस दर्ज हैं, जिनमें अखाबर की मशीनों की चोरी, नवजीवन के छंटनी किए गए कर्मचारियों के मुआवजे का भुगतान न करने और बीडीए की तरफ से दायर मुकदमा, जिसने जमीन को पट्टे पर देने के लिए कई मामले दर्ज किए हैं। इसमें अखबार का प्रकाशन और पट्टा रद्द करने की मांग शामिल है।