Necessary order in view of by-election of 50-Arki constituency

50-अर्की निर्वाचन क्षेत्र के उप निर्वाचन के दृष्टिगत आवश्यक आदेश

जिला दण्डाधिकारी सोलन कृतिका कुल्हरी ने आपराधिक दण्ड संहिता 1973 की धारा-144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सोलन जिला में किसी भी व्यक्ति, संस्था अथवा गैर सरकारी संस्था द्वारा सभी प्रकार के आग्नेय अस्त्र एवं गोला बारूद लेकर चलने पर प्रतिबन्ध लगा दिया है।
जिला दण्डाधिकारी ने उक्त सभी को अपने आग्नेय अस्त्र एवं गोला बारूद सम्बन्धित पुलिस थाना अथवा शस्त्र एवं गोला बारूद विक्रेता के पास तुरन्त प्रभाव से जमा करवाने के निर्देश भी दिए हैं।
यह आदेश पुलिस, अर्द्धसैनिक बलों, सुरक्षा बलों, ड्यूटी पर तैनात सरकारी, अर्द्धसरकारी एवं प्राधिकृत सुरक्षा कर्मियों पर लागू नहीं होंगे।
जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि 28 सितम्बर, 2021 को भारत के निर्वाचन आयोग ने सोलन जिला के 50-अर्की विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए उप चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही पूरे जिले में तुरन्त प्रभाव से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। 50-अर्की निर्वाचन क्षेत्र के उप निर्वाचन में 30 अक्तूबर, 2021 को मतदान होगा तथा निर्वाचन प्रक्रिया 05 नवम्बर, 2021 तक पूर्ण की जाएगी।
आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि सोलन जिला की पड़ौसी राज्यों के साथ स्थित सीमा, कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने एवं 50-अर्की निर्वाचन क्षेत्र में शांति पूर्ण उप चुनाव के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है।
इन आदेशों की अवहेलना पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के तहत विधि सम्मत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यह आदेश 05 नवम्बर, 2021 तक लागू रहेंगे।