जिला दण्डाधिकारी सोलन केसी चमन ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियम 1994 की धारा 158 (एन) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 17, 19 तथा 21 जनवरी, 2021 को पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के दृष्टिगत शस्त्र रखने पर पाबंदी के सम्बन्ध में आदेश जारी किए हैं।
इन आदेशों के अनुसार मतदान दिवस पर मतदान केन्द्र में कार्यरत निर्वाचन अधिकारी, पीठासीन अधिकारी, कोई भी पुलिस अधिकारी तथा मतदान केन्द्र पर कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए नियुक्त व्यक्ति के अतिरिक्त किसी को भी मतदान दिवस पर मतदान केन्द्र के आसपास किसी भी प्रकार के शस्त्र साथ रखने की अनुमति नहीं होगी। यह आदेश 22 जनवरी, 2021 को पंचायत समितियों तथा जिला परिषद सदस्यों के लिए आयोजित मतगणना के दिवस पर भी लागू रहेंगे।
आदेशों की अवहेलना पर 02 वर्ष की सजा अथवा जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।