Necessary orders regarding Kovid-19

कोविड-19 के सम्बन्ध में आवश्यक आदेश

जिला दण्डाधिकारी सोलन केसी चमन ने कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत मुख्य सचिव एवं राज्य कार्यकारी समिति के अध्यक्ष द्वारा 24 नवम्बर, 2020 को जारी निर्देशांे की अनुपालना सुनिश्चित बनाने के निर्देश दिए हैं।
इन आदेशों के अनुसार पूर्व में जारी आदेशों में जनहित में कुछ संशोधन किए गए हैं।
आदेशों के अनुसार 15 दिसम्बर, 2020 तक राज्य के भीतर एवं राज्य से बाहर जाने वाली सभी बसांे में कुल क्षमता के 50 प्रतिशत यात्रियों को ही लाया-ले जाया जा सकेगा। जिला में 15 दिसम्बर, 2020 तक सभी बाजारों एवं दुकानों को साप्ताहिक आधार पर रविवार को बन्द रखा जाएगा। करियाना, दूध, ब्रेड, फल, सब्जी, मीट, मछली तथा दवा की दुकानों पर यह आदेश लागू नहीं होंगे।
सामाजिक, अकादमिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक एवं अन्य समारोहों में एकत्रित लोगों की संख्या के सम्बन्ध में आदेश जारी किए गए हैं। इन आदेशों के अनुसार कन्टेनमेंट जोन के बाहर खुले स्थानों में मैदान तथा स्थान के आकार के अनुसार कुल क्षमता के 50 प्रतिशत तक लोगों को एकत्र होने की अनुमति होगी। अधिकतम 200 लोग ही एकत्र हो सकेंगे। सभी को सोशल डिस्टेन्सिग, मास्क पहनना, बार-बार साबुन अथवा सेनिटाइजर से हाथ साफ करना और थर्मल स्केनिंग के प्रावधानों का अनुसरण करना होगा।
कन्टेनमेंट जोन के बाहर बन्द स्थानों पर कक्ष की कुल क्षमता के 50 प्रतिशत तक लोगों को एकत्र होने की अनुमति होगी। ऐसे स्थानों पर अधिकतम 100 लोग ही एकत्र हो सकेंगे। सभी को सोशल डिस्टेन्सिग, मास्क पहनना, बार-बार साबुन अथवा सेनिटाइजर से हाथ साफ करना और थर्मल स्केनिंग के प्रावधानों का अनुसरण करना होगा।
यदि जनसमूह का कार्यक्रम खुले एवं बन्द दोनों स्थान पर है तो मैदान, स्थान एवं हाॅल के आकार के अनुसार अधिकतम 200 लोग ही एकत्र हो सकेंगे।
सामुदायिक भोज अथवा धाम या व्यावसायिक कैटरिंग की स्थिति में यह सुनिश्चित बनाया जाएगा कि केवल जैविक रूप से नष्ट होने वाले प्लेट एवं गिलास इत्यादि का उपयोग किया जाए। ऐसे सभी कार्यक्रमों में उच्चतम व्यक्तिगत एवं आवश्यक साफ-सफाई सुनिश्चित बनानी होगी। भोजन पकाने, वितरण, खाने एवं बर्तन इत्यादि के निपटारे के समय कोविड-19 नियमों एवं साफ-सफाई का पूर्ण ध्यान रखना होगा।
ऐसे आयोजनों की पूर्व सूचना सम्बन्धित उपमण्डलाधिकारी अथवा तहसीलदार को देनी अनिवार्य होगी। उक्त अधिकारी यदि चाहें तो आयोजन की वीडियोग्राफी करवा सकेंगे।
कोविड-19 के सम्बन्ध में प्रदेश सरकार एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों एवं मानक परिचालन प्रक्रिया की अनुपालना का उत्तरदायित्व कार्यक्रम आयोजक का होगा। ऐसा न होने की स्थिति में कार्यक्रम आयोजक पर जुर्माना लगाया जाएगा और विधि सम्मत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि इन निर्देशों तथा कोविड-19 के सम्बन्ध में 16 अक्तूबर, 2020 को जारी आदेशों एवं मानक परिचालन प्रक्रिया की अनुपालना का कार्य सम्बन्धित उपमण्डलाधिकारी एवं पुलिस प्रशासन का होगा।
आदेशों की अवहेलना पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188, 269 तथा 270 के प्रावधानों के अनुरूप कार्यवाही की जाएगी।
यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू हो गए हैं।