हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला के बहुचर्चित गुड़िया दुष्कर्म और हत्या मामले में कोर्ट ने दोषी अनिल उर्फ नीलू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर चक्कर में विशेष अदालत में सुनवाई हुई। सीबीआई द्वारा पेश किए गए चालान को आधार मानते हुए कोर्ट ने दोषी नीलू को उम्र कैद की सजा सुनाई। दुष्कर्म मामले में उम्र कैद (टिल फॉर नैचुरल डेथ) और हत्या मामले में उम्र कैद और 10 हजार जुर्माना की सजा सुनाई गई
2021-06-18