New Dog Policy: 31 जनवरी तक रजिस्‍ट्रेशन नहीं तो हर महीने 2000 का जुर्माना, नोएडा में आज से नई डॉग पॉलिसी

Noida New Dog Policy: नोएडा अथॉरिटी ने शहर में आवारा और पालतू कुत्‍तों/बिल्लियों के लिए एक पॉलिसी बनाई है। यह पॉलिसी आज से यानी 12 दिसंबर 2022 से लागू हो गई है। इसके अनुसार अगर पेट ओनर्स ने 31 जनवरी 2023 तक अपने पेट्स का रज‍िस्‍ट्रेशन नहीं कराया तो हर महीने उन्‍हें दो हजार रुपये का जुर्माना झेलना पड़ सकता है।

नोएडा: नोएडा अथॉरिटी (Noida News) ने शहर में कुत्‍ते पालने को लेकर नए नियमों का ऐलान कर दिया है। यह नई डॉग पालिसी सोमवार से लागू हो गई है। हाल ही में दिल्‍ली/एनसीआर, खासकर नोएडा में पालतू कुत्‍तों के हमले नागरिकों पर हमले बढ़ गए थे। अधिकांश हमलों में पिटबुल, रॉटवीलर जैसे कुत्‍ते शामिल थे। इसके अलावा ये घटनाएं नोएडा की पॉश सोसायटी में हो रही थीं जहां कुत्‍ते लिफ्ट, पार्क और दूसरे कॉमन स्‍पेस में मौजूद सोसायटी के दूसरे सदस्‍यों को अपना निशाना बन रहे थे। कुछ घटनाएं इतनी भयानक थीं कि नोएडा अथॉरिटी को कुत्‍ते पालने को लेकर एक पॉलिसी (Noida Dog Policy) लानी पड़ी।

नोएडा प्राधिकरण की 207वीं बोर्ड बैठक में इस डॉग पॉलिसी को तैयार किया गया है। इस डॉग पॉलिसी के तहत सभी डॉग व एनिमल लवर्स को अपने पालतू पशुओं का 31 जनवरी, 2023 तक रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा। इनमें कुत्‍तों के अलावा बिल्‍ली भी शामिल हैं। इसके तहत यदि मालिक अपने पालतू कुत्ते/बिल्ली का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं, तो नई पॉलिसी में बनाए गए नियमों के अनुसार पशु मालिक को जुर्माना देना होगा।

नई पॉलिसी के मुताबिक, 31 जनवरी, 2023 तक एनपीआरए के माध्यम से सभी कुत्ते और बिल्ली पालने वालों को रजिस्ट्रेशन करना होगा। जो पेट्स ऑनर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं। उन पर 1 मार्च, 2023 से प्रति महीने 2000 हजार रुपए का जुर्माने का प्रावधान है। पालतू पशुओं का स्‍टरलाइजेशन एंड एंटी रेबीज वैक्सीनेशन, शेल्टर होम, फीडिंग पॉइंट, जनरल कंडीशन, रजिस्ट्रेशन, पेट ऑनर रेस्पांसिबिलिटी, आरडब्ल्यूए-एओए की रेस्पांसिबिलिटी अनिवार्य है।

स्ट्रे डॉग्स के स्टरलाइजेशन का काम अभी दो एजेंसियां कर रही हैं। दो और एजेंसियों के चयन के लिए टेंडर प्रस्ताव जारी किया गया है। जिस स्ट्रे डॉग्स का स्टरलाइजेशन होगा, एजेंसी उनको एंटी रैबीज इंजेक्शन भी लगाएगी। स्‍टरलाइजेशन और एंटी रैबीज इंजेक्शन सेक्टर-94 स्थित एनिमल शेल्टर होम में होगा। हर सेक्टर व सोसायटी में एक से दो फीडिंग पॉइंट बनेंगे। खाने-पानी की व्यवस्था आरडब्ल्यूए या एओए को करवानी होगी। स्ट्रे डॉग्स को सामान्य परिस्थितियों में उनके एरिया से नहीं हटाया जाएगा।

सिक्यॉरिटी गार्ड, आरडब्ल्यूए, एओए या निवासी अगर कोई क्रूरता करता है और इसके साक्ष्य सामने आते हैं। ऐसी स्थिति में अथॉरिटी कार्रवाई करेगी और पशु क्रूरता अधिनियम में एफआईआर भी करवाएगी। अगर किसी स्ट्रे डॉग्स के व्यवहार में अगर बदलाव दिखता है तो आरडब्ल्यूए और एओए नोएडा अथॉरिटी को सूचना देंगे। यह नंबर भी जारी किया जाएगा।
नई डॉग पॉलिसी

पशु मालिक की जिम्मेदारी की तय :-

1. घर के बाहर पेट्स को पट्टा लगाकर ही निकालना होगा।
2. कुत्ते या बिल्ली को पालने वाला उसे घर के बाहर अकेला नहीं छोड़ेगा।
3. सार्वजनिक स्थान पर अगर कुत्ता-बिल्ली मल-मूत्र का त्याग करता है, तो उसकी सफाई की जिम्मेदारी पालने वाले की होगी।
4. पेट्स को लिफ्ट समेत अन्य सार्वजनिक स्थान पर सावधानी के साथ लेकर जाना होगा। कोई घटना होने पर उसे पालने वाले के ऊपर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना प्राधिकरण लगाएगी।
5. अगर किसी के पालतू कुत्ते ने दूसरे पर हमला किया। इससे वह घायल हुआ तो उपचार का पूरा खर्च पेट ऑनर को ही देना होगा।
6. नोएडा प्राधिकरण की डॉग पॉलिसी के अलावा किसी भी आरडब्ल्यूए या एओए का कोई नियम नहीं लागू होगा। (रिपोर्ट: मनीष सिंह)