New OTT Rule: फर्जी सिम, WhatsApp, Telegram वाले सावधान! एक साल की जेल और लगेगा Rs 50,000 जुर्माना

भारत सरकार की तरफ से ओटीटी सर्विस के लिए नया बिल लेकर आ रही है, जिससे वॉट्सऐप, सिग्नल और टेलिग्राम चलाने वालों को जोरदार झटका लगने वाला है। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से.

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नई दिल्ली। भारत सरकार की तरफ से एक नया ड्रॉफ्ट बिल लाया जा रहा है। यह बिल ओवर द टॉप यानी ओटीटी प्लेटफॉर्म की मनमानी पर नकेल करने का काम करेंगे। इस बिल के मुताबिक अगर आप फर्जी डॉक्यूमेंट पर से नया मोबाइल सिम खरीदते हैं या फिर गलत आईडी से ओटीटी सर्विस जैसे वॉट्सऐप, सिग्नल और टेलिग्राम का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको एक साल तक की सजा हो सकती है। साथ ही 50,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है। नया नियम लागू होने के बाद अगर आप इस तरह के फ्रॉड करते हैं, तो आपको पुलिस तुरंत गिरफ्तार कर सकती है। इसके लिए पुलिस को वारंटी या कोर्ट से पहले से इजाजत लेने की जरूरत नहीं होगी।

DoT ने पेश किया ड्रॉफ्ट बिल

दरअलल डिपॉर्टमेंट ऑफ टेलिकम्यूनिकेशन (DoT) की तरफ से टेलिकम्यूनिकेशन बिल का ड्रॉफ्ट पेश किया गया गया है, जिसमें फर्जी सिम और नंबर से ओटीटी सर्विस इस्तेमाल करने वालों के लिए सजा का प्रावधान किया गया है। सरकार का नया बिल ग्राहकों के साथ होने वाले ऑनलाइन फ्रॉड और अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाने में मदद करेगा। बता दें कि पिछले कुछ साल में भारत में साइबर क्रिमिनल की तरफ से वित्तीय फ्रॉड किए गए हैं, जिसमें फर्जी सिम का इस्तेमाल किया गया है। इन फर्जी सिम की मदद से फ्रॉड करने वालों की पहचान करना मुश्किल हो जाता है।

सभी के लिए अनिवार्य होंगे ये नियम

  • टेलिकॉम सर्विस जैसे WhatsApp, Signal के लिए KYC कराना अनिवार्य होगा।

  • कॉल करने वालों की पहचान को उजागर करना होगा। मतलब सरकार TrueCaller जैसा सिस्टम लेकर आएगी, जिसमें कॉल आने पर यूजर्स की फोटो और सही नाम आएगा।

  • अगर आप गलत केवाईसी करते हैं, तो आपको जुर्माना और जेल हो सकता है।

  • सरकार ऑनलाइन फ्रॉड को लेकर सख्त रुख अपना रही है। ऐसे में सभी को KYC पूरा करना अनिवार्य होगा।