एस ई सोलन विद्युत विभाग मोहन सिंह ने बताया कि राज्य विद्युत नियामक आयोग ने हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड 2009 को संशोधित करते हुए उपभोक्ताओं को यह राहत दी है। उन्होंने बताया कि 20 किलोवॉट से कम क्षमता के घरेलू बिजली कनेक्शन लेने के लिए पहचान पत्र और संपत्ति के मालिकाना हक के प्रमाण पत्र ही देने होंगे। मोहन सिंह ने बताया कि इसके अलावा टेस्ट रिपोर्ट एग्रीमेंट फार्म और आवेदन पत्र अनिवार्य तौर पर देना होगा। शहरी क्षेत्रों में पंद्रह दिन ग्रामीण क्षेत्रों में 20 और दुर्गम क्षेत्रों में 30 दिनों में नया कनेक्शन देना होगा। आयोग ने राज्य बिजली बोर्ड से प्रदेश में नए स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने को लेकर रोड मैप भी देने को कहा है।
बिजली का मीटर लगाने के लिए नहीं लेना होगा नगर निगम का एनओसी : मोहन सिंह
हिमाचल प्रदेश में अब ग्राम पंचायत और नगर निगम की एनओसी के बिना भी नया बिजली कनेक्शन मिल सकेगा। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने 20 किलोवाट तक की क्षमता के घरेलू कनेक्शनों के लिए की नई व्यवस्था कर दी है। अब नया कनेक्शन लेने के लिए उपभोक्ताओं को सिर्फ पहचान पत्र और संपत्ति के मालिकाना हक के बारे ही प्रमाण पत्र देने होंगे। उपभोक्ता अब ऑनलाइन के अलावा ऑफलाइन भी नए कनेक्शन के आवेदन कर सकेंगे। आप को बता दें कि पहले बिजली का मीटर लगाने के लिए नगर निगम का अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना ज़रूरी होता था लेकिन अब यह नियम बदल दिया गया है। यह जानकारी एस ई मोहन सिंह ने मीडिया को दी।
2022-03-12