उपायुक्त सोलन केसी चमन ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 125 तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 88 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पंचायती राज संस्थाओं के आगामी निर्वाचन के दृष्टिगत जिला सोलन की पंचायत समितियों के अध्यक्ष पदों के विभिन्न श्रेणियों के लिए आरक्षण की अधिसूचना जारी कर दी है।
इस अधिसूचना के अनुसार पंचायत समिति सोलन का अध्यक्ष पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। पंचायत समिति कण्डाघाट का अध्यक्ष पद अनारक्षित है। पंचायत समिति कुनिहार तथा पंचायत समिति धर्मपुर का अध्यक्ष पद महिला के लिए आरक्षित है। पंचायत समिति नालागढ़ का अध्यक्ष पद अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित है।
2020-12-11