Need for effective regulations for imported planting material- Dr Chakrabarty

नगर निगम सोलन के वार्डों के आरक्षण की अधिसूचना जारी

हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम-1994 की धारा 10 तथा हिमाचल प्रदेश नगर निगम निर्वाचन (संशोधन) नियम-2016, 2017 तथा 2020 की अनुपालना में उपायुक्त सोलन केसी चमन ने नगर निगम निर्वाचन के दृष्टिगत नगर निगम सोलन के वार्डों के आरक्षण के सम्बन्ध में अधिसूचना जारी कर दी है।
आरक्षण के लिए अधिसूचना नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जारी की गई है।
अधिसूचना के अनुसार नगर निगम सोलन का वार्ड नम्बर-01, वार्ड नम्बर-05, वार्ड नम्बर-08, वार्ड नम्बर-09, वार्ड नम्बर-11, वार्ड नम्बर-14 तथा वार्ड नम्बर-17 अनारक्षित है।

अधिसूचना के अनुसार नगर निगम सोलन का वार्ड नम्बर-02, वार्ड नम्बर-03, वार्ड नम्बर-04, वार्ड नम्बर-06, वार्ड नम्बर-10, वार्ड नम्बर-12 तथा वार्ड नम्बर-15 महिला के लिए आरक्षित है।
इस अधिसूचना के अनुसार नगर निगम सोलन का वार्ड नम्बर-07 तथा वार्ड नम्बर-16 अनुसूचित जाति की महिला के लिए आरक्षित है।
अधिसूचना के अनुसार नगर निगम सोलन का वार्ड नम्बर-13 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है।