आपके पास कई तरह के ऐसे दस्तावेज होते हैं, जिनका काम आपको कभी न कभी तो पड़ता ही होगा। सरकार द्वारा ये दस्तावेज जारी किए जाते हैं, क्योंकि बैंक से लेकर अन्य कामों में इनकी बेहद जरूरत होती है। ऐसा ही एक दस्तावेज है आपका आधार कार्ड। वहीं, आधार कार्ड आज की जरूरत भी बन चुका है क्योंकि लगभग सभी कामों के लिए आधार की जरूरत पड़ती है। दूसरी तरफ आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कराना भी पहले ही जरूरी कर दिया गया था। साथ ही इसकी आखिरी तारीख भी बता दी गई, लेकिन अब भी कई लोगों ने अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करवाया है। इसलिए अगर आप आखिरी तारीख तक ऐसा नहीं करते हैं, तो आपको जुर्माना तक देना पड़ सकता है। तो चलिए आपको इस बारे में बताते हैं। आप अगली स्लाइड्स में इसके बारे में जान सकते हैं…
अगर आपने अब तक पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाया है, तो इसको तुरंत करवा लें। दरअसल, इसकी आखिरी तारीख 30 जून है और अब सिर्फ 6 दिन बचे हैं। इसलिए जरूरी है कि इसे जल्द करवा लें।
अगर आप आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं करवाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके पैन कार्ड को निष्क्रिय घोषित किया जा सकता है
ऐसे में आपके ऊपर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 272बी के तहत निष्क्रिय पैन कार्ड रखने पर आपके ऊपर 10 हजार रुपये का जुर्माना लग सकता है।
सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://www.incometaxindia.gov.in/pages/pan.aspx पर जाएंफिर ‘लिंक आधार’ वाला विकल्प चुनेंअब आधार नंबर और पैन कार्ड नंबर दर्ज करें
इसके बाद स्क्रीन पर दिए हुए कैप्चा कोड को दर्ज करेंफिर लिंक आधार वाले विकल्प पर क्लिक कर दें, ऐसा करते ही ये लिंक हो जाएगा।