अगर आपने अब तक पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाया है, तो इसको तुरंत करवा लें। दरअसल, इसकी आखिरी तारीख 30 जून है और अब सिर्फ 6 दिन बचे हैं। इसलिए जरूरी है कि इसे जल्द करवा लें।

अगर आप आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं करवाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके पैन कार्ड को निष्क्रिय घोषित किया जा सकता है
ऐसे में आपके ऊपर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 272बी के तहत निष्क्रिय पैन कार्ड रखने पर आपके ऊपर 10 हजार रुपये का जुर्माना लग सकता है।

सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://www.incometaxindia.gov.in/pages/pan.aspx पर जाएंफिर ‘लिंक आधार’ वाला विकल्प चुनेंअब आधार नंबर और पैन कार्ड नंबर दर्ज करें
इसके बाद स्क्रीन पर दिए हुए कैप्चा कोड को दर्ज करेंफिर लिंक आधार वाले विकल्प पर क्लिक कर दें, ऐसा करते ही ये लिंक हो जाएगा।