सोलन में हेल्थ सप्लिमेंट और पौष्टिक औषधीय पदार्थ बनाने में कोई कोताही न हो इसको लेकर एफएसएसएआई द्वारा सख्त निर्देश दिए गए है | पहले हेल्थ सप्लिमेंट और पौष्टिक औषधीय पदार्थ बनाते वक्त सामग्री की मात्रा कितनी होनी चाहिए इस ओर कोई ख़ास ध्यान नहीं रखता था लेकिन अब ऐसा नहीं होगा इस पर भी एफएसएसएआई द्वारा नज़र रखी जाएगी ताकि इसका सेवन करने वालो पर कोई विपरीत असर न पड़े | यह जानकारी खाद्य सुरक्षा आयुक्त एलडी ठाकुर ने मीडिया को दी | उन्होंने बताया कि हेल्थ सप्लिमेंट और पौष्टिक औषधीय पदार्थ बनाने वाले उद्योगों को अब विभिन्न वर्गों में लाइसेंस लेना होगा और उन्हें निर्देशानुसार ही सामग्री उपयोग में लानी होगी |
खाद्य सुरक्षा आयुक्त एलडी ठाकुर ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि एफएसएसएआई द्वारा हेल्थ सप्लिमेंट और पौष्टिक औषधीय पदार्थ बनाने में जुटी कंपनियों को नए दिशा निर्देश दिए है जिसके तहत हेल्थ सप्लिमेंट और पौष्टिक औषधीय पदार्थ बनाते समय क्या और कितनी सामग्री मिलाई जा सकती है इस बारे में बताया गया है | उन्होंने कहा कि अब विभिन्न वर्गो में हेल्थ सप्लिमेंट और पौष्टिक औषधीय पदार्थ बनाने के लिए आवश्यक लाइसेंस भी लेने आवश्यक होंगे | अगर कोई भी उद्योग इन निर्देशों की अह्वहेलना करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी | उन्होंने बताया कि उनका विभाग प्रतिमाह खाद्य पदार्थों के 20 सैम्पल एकत्र करता है अगर कोई सैम्पल फेल होता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाती है लेकिन अब वह बाज़ारों से हेल्थ सप्लिमेंट और पौष्टिक औषधीय पदार्थ के सैम्पल भी एकत्र करने जा रहे है |