हिमाचल प्रदेश में कोई भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी किसी भी संस्था में 5 साल से ज्यादा समय तक पदाधिकारी नहीं हो सकेगा। सालों तक ऐसी संस्थाओं के पदों पर विराजमान अधिकारियों व कर्मचारियों को तुरंत त्यागपत्र देने के लिए कहा गया है। सरकार ने बाकायदा सर्कुलर जारी कर सभी से इस संबंध में जानकारी मांगी है और नियमों के खिलाफ पदों पर रहने पर त्यागपत्र देने को कहा गया है। सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा जारी किए गए ऐसे सर्कुलर ने उन सभी अफसरों व कर्मचारियों के होश उड़ा दिए हैं जो सालों से किसी न किसी संस्था के साथ जुड़े हैं। सबसे प्रमुख इसमें खेल एसोसिएशन हैं जिनमें नेता तो नेता अधिकारी व कर्मचारी भी बाकायदा सदस्य या पदों पर मौजूद हैं। केंद्र सरकार के कार्मिक मंत्रालय द्वारा इस पर लगाम कसने के लिए राज्य सरकार को पत्र भेजा गया है जिसके बाद यहां कार्मिक विभाग ने पत्र जारी किया और अब सर्कुलर जारी कर जानकारी तलब कर दी है।
2022-06-18