नई दिल्ली. ट्विटर पर हिन्दू देवी-देवताओं के बारे में आपत्तिजनक पोस्ट के मामले में इस दिग्गज सोशल मीडिया कंपनी ने दिल्ली हाई कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है. ट्विटर ने अपने हलफनामे में कहा कि ‘एक मध्यस्थ होने के नाते वह यह तय नहीं कर सकती कि उसके मंच पर पोस्ट की गई सामग्री वैध है, या नहीं.’
ट्विटर ने एक हिंदू देवी मां काली के बारे में कथित आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने के खिलाफ दायर एक याचिका का जवाब देते हुए एक हलफनामे में यह दलील दी.
याचिकाकर्ता के वकील ने हलफनामे को पढ़ने और जवाब देने के लिए समय मांगा, जिसके बाद चीफ जस्टिस एससी शर्मा और जस्टिस एस प्रसाद की बेंच ने मामले की आगे की सुनवाई के लिए 28 अक्टूबर की तारीख तय की.
दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट एक ट्विटर यूजर ‘एथिस्टरिपब्लिक’ द्वारा ‘मां काली’ के बारे में कथित रूप से आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा है.