कोविड कर्फ्यू में प्रदेश सरकार द्वारा सप्ताह में केवल पांच दिनों की ढील दी गई थी | शनिवार और रविवार को ज़रूरी सामान की दुकानों को छोड़ कर सभी दुकानें बंद रखी जाएँगी | जो भी नियमों की अहवेलना करते पाया जाता है | उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी | यह जानकारी सोलन के एसडीएम अजय यादव ने मीडिया को दी | उन्होंने कहा कि दुकानदारों एवं विक्रेताओं को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के निर्देशानुसार कोविड 19 के सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करना होगा। उन्होंने कहा कि यह निर्णय इस लिए लिया गया है ताकि सोलन में फैलते संक्रमण को नियंत्रित किया जा सके |
अधिक जानकारी देते हुए एसडीएम सोलन अजय यादव ने बताया कि सप्ताह में शनिवार और रविवार को केवल फल, सब्जी, दूध, दुग्ध उत्पाद, दवाइयां तथा मीट, मछली एवं अण्डे जैसी अन्य आवश्यक वस्तुओं की दुकाने खोलने की अनुमति प्रदान की गई है | इन दुकानों को खोलने का समय रोज़ाना की तरह सुबह नौ बजे से दो बजे तक का दिया गया है | राष्ट्रीय उच्च मार्गों पर स्थित सभी ढाबे, खाने के स्थल एवं वाहनों की मुरम्मत तथा कलपुर्जों की दुकानें पूर्व में जारी आदेशों के अनुसार खुली रहेंगी।
2021-06-04