जिला दंडाधिकारी सोलन केसी चमन ने दीपावली के त्यौहार के दृष्टिगत आमजन की सुविधा एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सोलन के पुराने उपायुक्त कार्यालय चाौक से पुराना बस अड्डा सोलन तक वाहनों की आवाजाही पर रोक के संबंध में आदेश जारी किए हैं। यह आदेश मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा-115 एवं 117 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए हैं।
जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेशों के अनुसार 13 तथा 14 नवम्बर, 2020 को सोलन के पुराना उपायुक्त कार्यालय चाौक से पुराना बस अड्डा तक सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही एवं पार्किंग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश उक्त तिथियों को प्रातः 09.00 बजे से रात्रि 9.00 बजे तक लागू रहेंगे। आदेश रोगी वाहन, अग्निशमन वाहन, पुलिस तथा कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए प्रयुक्त किए जा रहे वाहनों पर लागू नहीं होंगे। यह आदेश हाथ गाड़ी पर भी लागू नहीं होंगे।
जिला दंडाधिकारी ने समादेशक गृह रक्षा तथा अग्निशमन अधिकारी सोलन को निर्देश दिए हैं कि दीपावली के त्यौहार के दृष्टिगत पूरी तैयारी रखें। जल शक्ति विभाग सोलन तथा नगर परिषद सोलन को निर्देश दिए गए हैं कि वे दीपावली के त्यौहार के दृष्टिगत अग्नि शामकों के लिए समुचित जलापूर्ति सुनिश्चित बनाएं।
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2020-11-12