Order regarding banning movement of vehicles on Mallroad Solan

मालरोड सोलन पर वाहनों की आवाजाही प्रतिबन्धित करने के सम्बन्ध में आदेश

सोलन शहर में मालरोड सोलन पर सांय 5.30 बजे से रात्रि 8.00 बजे तक जनहित में सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही प्रतिबन्धित कर दी गई है। इस सम्बन्ध में जिला दण्डाधिकारी सोलन केसी चमन द्वारा आदेश जारी किए गए हैं।
यह आदेश मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 एवं 117 तथा सड़क नियमन 1999 एवं हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन नियम 1999 की सम्बन्धित धाराओं के तहत जारी किए गए हैं।
यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं।
इस सम्बन्ध में 27 जून, 2006 के  आदेशों के अनुरूप जारी शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।