जिला दण्डाधिकारी सोलन केसी चमन ने प्रदेश के मुख्य सचिव एवं राज्य कार्यकारी समिति के अध्यक्ष द्वारा जारी आदेशों की अनुपालना में सोलन जिला में कोरोना कफ्र्यू के सम्बन्ध में आवश्यक आदेश जारी किए हैं।
इन आदेशों के अनुसार सोलन जिला में कोरोना कफ्र्यू की अवधि को 31 मई, 2021 की प्रातः 6.00 बजे तक बढ़ा दिया गया है।
इस सम्बन्ध में अन्य छूट एवं प्रतिबन्ध 06 मई, 09 मई तथा 16 मई, 2021 को जारी आदेशों के अनुरूप जारी रहेंगे।
इन आदेशांे की अवहेलना पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188, आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 एवं हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम 2007 के तहत विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।