आयकर विभाग सोलन द्वारा आयकर अधिनियम के तहत टीडीएस/टीसीएस नियमों की जागरूकता के विषय में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता आयकर अधिकारी (टीडीएस) सोलन पी. भोगेन्द्रो सिंह ने की।
पी. भोगेन्द्रो सिंह ने कहा कि जि़ला के सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को इस कार्यशाला के माध्यम से आयकर अधिनियम 1961 में दिए कर कटौती सम्बन्धित विभिन्न प्रावधानों पर विस्तार से जानकारी प्रदान की गई। उन्होंने कहा कि कार्यशाला में जानकारी दी गई कि विभिन्न मदों पर किए जाने वाले व्यय खर्चो पर कर कटौती की कौन-कौन सी धाराएं लगती हैं तथा उक्त धाराओं में किस दर से टीडीएस/टीसीएस की कटौती की जानी चाहिए।
उन्होंने टैन (टीएएन) नम्बर को लेने तथा टीडीएस विवरणी दाखिल करने की पूरी प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कर कटौती धाराओ का पूर्ण रूप से अनुपालन नहीं किया जाता है तो ऐसे में आयकर अधिनियम की धारा 201 व 271सी के तहत कटौतीकर्ता को assessee in default घोषित कर वसूली व दंड लगाए जाने का प्रावधान भी लागू होता है।
पी. भोगेन्द्रो सिंह ने आयकर के प्रावधानों में टीडीएस/टीसीएस काटने सम्बन्धी चूक होने पर दंड तथा अभियोजन लगाने के प्रावधान के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। कार्यशाला में कटौतीकर्ताओ को आने वाली समस्याओं का निवारण भी किया गया।
इस अवसर पर आयकर निरीक्षक संदीप बक्शी, वरिष्ठ कर सहायक प्रकाश चंद, कर सहायक जितेन्द्र कुमार एवं मीना तथा जिला के विभिन्न आहरण एवं संवितरण अधिकारी उपस्थित थे।
2022-06-09