केस में सामने आया पाक‍िस्‍तान कनेक्‍शन! जानें क्‍या बोले गृह राज्यमंत्री राजेन्द्र यादव

राजस्‍थान के उदयपुर में हुए टेलर मर्डर केस के आरोपियों का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया है. गृह राज्यमंत्री राजेन्द्र यादव ने बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर हुई उच्चस्तरीय बैठक के बाद कहा कि एक आरोपी के पाकिस्तान के साथ ही अरब देशों और नेपाल में मूवमेंट पाया गया है. वहीं उदयपुर की घटना में शामिल आरोपियों की त्वरित गिरफ्तारी करने वाले 5 पुलिसकर्मियों तेजपाल, नरेन्द्र, शौकत, विकास एवं गौतम को आउट ऑफ टर्म प्रमोशन देने का फैसला किया है. मुख्‍यमंत्री अशोक गहलोत ने उदयपुर की घटना पर बुधवार को उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि प्रारम्भिक जांच में सामने आया कि घटना प्रथम दृष्टया आतंक फैलाने के उद्देश्य से की गई है. दोनों आरोपियों के दूसरे देशों में भी संपर्क होने की जानकारी सामने आई है.

मंत्री राजेन्द्र यादव ने कहा है क‍ि यह आरोपी साल 2014-15 में 45 दिन कराची रहा और ट्रेनिंग ली. इसके बाद 2018-19 में अरब देशों में रहा और साथ ही नेपाल में भी इसका मूवमेंट रहा. आरोपी ने फोन से 8-10 फोन नम्बर भी मिले हैं जिनके वह टच में था. उधर, मामला राज्य सरकार द्वारा एनआईए को सौंप दिया गया है. एटीएस और एसओजी मामले में सहयोग करेगी. मामला सीधे तौर पर आतंकवाद से जुड़ा माना जा रहा है. उधर, आरोपियों को पकड़ने वाले 5 पुलिसकर्मियों को गैलेंट्री अवार्ड दिया जाएगा.

मुख्‍यमंत्री गहलोत ने ट्वीट करके बताया है क‍ि इस घटना में मुकदमा UAPA के तहत दर्ज किया गया है इसलिए अब आगे की जांच NIA द्वारा की जाएगी जिसमें राजस्थान ATS पूर्ण सहयोग करेगी. पुलिस एवं प्रशासन पूरे राज्य में कानून व्यवस्था सुनिश्चित करें एवं उपद्रव करने के प्रयासों पर सख्ती से कार्रवाई करें। वर्तमान हालात को देखते हुए पुन: अपील करता हूं कि सभी पक्ष शांति बनाए रखें.

NIA ने दर्ज क‍िया केस
एनआईए ने राजस्थान के उदयपुर में दो लोगों द्वारा एक दर्जी की ‘नृशंस हत्या’ के संबंध में आतंकवाद निरोधी गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) कानून के तहत बुधवार को मामला दर्ज किया। इसके साथ ही एजेंसी ने कहा क‍ि आरोपी देश भर में जनता के बीच आतंक फैलाना’ चाहते थे.

एजेंसी के एक प्रवक्ता ने कहा कि एनआईए की टीमें उदयपुर पहुंच गई हैं और उन्होंने मामले की त्वरित जांच के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है. उन्होंने कहा क‍ि आरोपी व्यक्तियों ने हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए आपराधिक कृत्य का एक वीडियो भी सोशल मीडिया में पोस्ट किया था ताकि पूरे देश में लोगों के बीच दहशत फैलायी जा सके. उन्होंने कहा कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है. इस घटना के संबंध में शुरू में मामला उदयपुर के धनमंडी थाने में दर्ज किया गया था.

प्रवक्ता ने कहा कि एनआईए ने आरोपियों के खिलाफ भादंसं की धारा 452, 302, 153 (ए), 153 (बी), 295 (ए) और 34 के साथ ही गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) कानून, 1967 की धारा 16, 18 एवं 20 के तहत मामला फिर से दर्ज किया है. उन्होंने कहा कि दोनों आरोपियों ने पीड़ित पर धारदार हथियारों से कई बार हमला किया था.