आयकर विभाग की ओर से हाल ही में एक ट्वीट करके जानकारी दी गई है कि अगर आपने अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है तो आप पैन कार्ड का इस्तेमाल 31 मार्च के बाद नहीं कर पाएंगे. लेकिन सरकार की और से इस तारीख को बढ़ा कर 30 जून कर दिया गया है. इस जानकारी के साथ केंद्र सरकार, और आयकर विभाग ने सभी से पैन को आधार से लिंक करने की अपील की है.
ऐसे में समय रहते है 30 जून तक आप अपने PAN Card को Aadhar Card से लिंक करा लिजिए. ध्यान रहे अगर आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराएंगे को इन जरूरी काम को आप कर नहीं पाएंगे. इस ऑर्टिकल में हम बात करेंगे की किस तरह आप अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक कर सकते हैं. साथ ही अगर आप पैन को आधार से नहीं जोड़ेंगे तो ये जरूरी काम नहीं कर पाएंगे.
आपका पैन आधार से लिंक है या नहीं?
पैन को आधार के साथ लिंक कराने की आखिरी तारीख 30 जून है. ऐसे में सबसे पहले आपको यह पता लगाना जरूरी है कि आपका पैन-आधार लिंक है, या नहीं? इन आसान तरीकों से आप स्टेटस चेक कर सकते हैं:
1: सबसे पहले आयकर विभाग की ई-फायलिंग वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/ पर जाएं.
2: इसके बाद होमपेज पर ‘क्विक लिंक्स’ सेक्शन के तहत ‘लिंक आधार’ ऑप्शन पर क्लिक करें.
3: इसके बाद आपको 10 अंकों का पैन नंबर और 12 डिजिट का आधार नंबर दर्ज करें.
4: कैप्चा कोड एंटर करें और व्यू आधार लिंक स्टेटस पर क्लिक करें.
5: अगर आपका पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं है तो आपके सामने “PAN not linked with Aadhaar. Please click the “Link Aadhaar” मैसेज लिखा आ जाएगा.
PAN-Aadhaar को ऑनलाइन कैसे लिंक करें?
1. सबसे पहले इनकम टैक्स का e-filing पोर्टल की वेबसाइट https://incometaxindiaefiling.gov.in/ पर जाएं
2. अगर आप पहले से रजिस्टर नहीं है तो रजिस्टर कीजिए आपका PAN नंबर आपका यूजर आईडी होगा.
3. अब अपने यूजर आईडी, पासवर्ड और डेट ऑफ बर्थ को डालकर लॉगिन करें
4. एक पॉप अप विंडो आएगा, जिस पर आपको पैन आधार से लिंक करने को कहा जाएगा. अगर नहीं आता है तो ‘Profile Settings’ पर जाएं और ‘Link Aadhaar’ पर क्लिक करें.
5. अब पैन पर जो डेट ऑफ बर्थ और जेंडर की डीटेल डाली हैं, वो यहां पहले से दिख जाएगा.
6. अब इन डीटेल्स को अपने आधार की डीटेल्स से मिला लें. अगर दोनों डॉक्यूमेंट्स में ये डीटेल मैच नहीं है तो जिसमें गलत है उसे आपको पहले ठीक कराना होगा.
7. अगर डीटेल मैच हो रही हैं तो अपना आधार नंबर डालें और “link now” बटन पर क्लिक कर दें.
8. एक पॉप-अप मैसेज आएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका पैन आधार कार्ड से लिंक हो गया है.
इन कामों को करने में आएगी दिक्कत
1. पैन और आधार लिंक न होने पर आपको लेन देन यानी ट्रांजेक्शन में दिक्कत आएगी.
2. आप बिना पैन के एक बार में बैंक से 5000 रुपये से ज्यादा नहीं निकाल पाएंगे.
3. आपको नया डेबिट या क्रेडिट कार्ड बनवाना है तो वह नहीं बन पाएगा.
4. बैंक खाते को खोलने में दिक्कत हो सकती है। आधार लिंक किए बिना आपको बैंक खाते खोलने के लिए और दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता हो सकती है.
5. बिना पैन डीडीएस या टीसीएस कटौती के मामले में आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा.
6. 31 मार्च तक लिंकिंग न कराने पर मौजूदा पैन कार्ड इनएक्टिव हो जाएगा. उसके बाद भी इसका इस्तेमाल करने की कोशिश की तो आपके ऊपर जुर्माना लगेगा.
7. कर रिटर्न भरने में दिक्कत हो सकती है. कर रिटर्न भरने के लिए पैन नंबर आवश्यक होता है और अगर आपका पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं है तो आप ऑफलाइन कर रिटर्न भर सकते हैं, लेकिन इसमें अधिक समय लग सकता है.
8. आपको विभिन्न सरकारी योजनाओं और सेवाओं के लिए आवेदन करने में भी दिक्कत हो सकती है. कुछ सरकारी योजनाओं में पैन नंबर आवश्यक होता है जिसमें आपकी आवेदन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आधार लिंक किए बिना आपको पैन कार्ड की आवश्यकता हो सकती है.
9. इंटरनेट और मोबाइल एप्लिकेशन से संबंधित सेवाओं में भी पैन कार्ड लिंक करना जरूरी हो सकता है. कुछ ऐसे एप्लिकेशन होते हैं जो आपको पैन कार्ड सत्यापन करने के लिए आवश्यक होते हैं.
10. आपकी नौकरी या शिक्षा संस्थान से भी आपको पैन कार्ड लिंक करने की आवश्यकता हो सकती है. कुछ कंपनियों और शिक्षा संस्थानों में पैन कार्ड लिंक करने की जरूरत होती है जो आपकी पहचान सत्यापन के लिए उपयोग की जाती है.
11. पैन कार्ड आधार से लिंक न होने से आपको अपने सम्पत्ति को बेचने में भी दिक्कत हो सकती है। यदि आप अपनी सम्पत्ति को बेचने जा रहे हैं, तो अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करना आवश्यक होता है ताकि आप सम्पत्ति को बेचने में कोई दिक्कत न हो.
12. आपको पैन कार्ड आधार से लिंक करने से आपकी पहचान की सत्यापन प्रक्रिया आसान होती है और यह आपके लिए कई सरकारी योजनाओं और भर्तियों के लिए आवश्यक होता है.
13. यदि आपका पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं होता है, तो आपके लिए आधार-बेस्ड पेमेंट सिस्टम का उपयोग करना मुश्किल हो सकता है.
इन पैन कार्ड धारकों को देना होगा 10,000 रुपये
इसके अलावा, यदि व्यक्ति पैन कार्ड प्रस्तुत करता है, जो अब वैध नहीं है, तो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272N के तहत, निर्धारण अधिकारी निर्देश दे सकता है कि ऐसा व्यक्ति दंड के रूप में 10,000 रुपये की राशि का भुगतान करेगा.