प्रदेश सरकार ने सभी पैंशनधारकों से आग्रह किया है कि वे डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र का प्रयोग करें। इसके लिए उन्हें जीवन प्रमाण वेबसाइट jeevanpramaan.gov.in का लाभ उठाना होगा। यह जानकारी आज यहां जिला कोषाधिकारी सोलन अलिशा चैहान ने दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्थापित विभिन्न बैंकों के माध्यम से पैंशन प्राप्त कर रहे हिमाचल प्रदेश सरकार के पैंशनभोगियों को अपना वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र कोषागार में जमा करवाना होता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के बाहर स्थित बैंकों से पैंशन प्राप्त कर रहे प्रदेश सरकार के पैंशनभोगियों को भी अपना वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र नियमानुसार जमा करवाना अनिवार्य है। इन्हें अपना यह जीवन प्रमाण पत्र बैंक प्रबन्धक द्वारा हस्ताक्षरित एवं केन्द्र अथवा राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित कर जमा करवाना होता है।
जिला कोषाधिकारी ने कहा कि पैंशनभोगियों की सुविधा के लिए प्रदेश सरकार द्वारा वेबसाइट jeevanpramaan.gov.in पर पैंशन भोगियों के प्रमाणीकरण की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। पैंशन भोगी इस वैबसाइट पर जीवन प्रमाण पत्र को प्रमाणित कर कोषागार को भेज सकते हैं। उन्होंने कहा कि आधार संख्या को ई-पैंशन प्रणाली से जोड़ा गया है और यह जीवन प्रमाण से भी जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि आधार संख्या आधारित बायोमीट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से प्रमाणीकरण के उपरान्त पैंशनभोगी को कोषागार जाने की आवश्यकता नहीं होगी। वे इस वैबसाइट पर बायोमीट्रिक प्रमाणीकरण आधारित डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र का उपयोग कर सकते हैं।
उन्होंने कहा कि पैंशनभोगियों को इस वैबसाईट से प्राप्त जीवन प्रमाण पत्र की मुद्रित प्रति सम्बन्धित कोषागार को भेजना आवश्यक है।
अलिशा चैहान ने प्रदेश सरकार के सभी पैंशनभोगियों से आग्रह किया है कि वे कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत वेबसाइट jeevanpramaan.gov.in का लाभ उठाएं और डिजिटल माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त कर कोषागार को भेजें।