तपोवन विधानसभा के मुख्य गेट पर 7 और 8 मई की रात को विवादित झंडे टांगने और दीवार पर नारे लिखने के मामले में पुलिस ने धर्मशाला न्यायालय में चार्जशीट दायर कर दी है।
तपोवन विधानसभा के मुख्य गेट पर 7 और 8 मई की रात को विवादित झंडे टांगने और दीवार पर नारे लिखने के मामले में पुलिस ने धर्मशाला न्यायालय में चार्जशीट दायर कर दी है। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को पंजाब से हिरासत में लिया था, वहीं जांच के दौरान भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने के मामले में 288 अन्य संदिग्धों की भी पहचान हुई है। इनमें 188 भारत में जबकि 59 विदेशों में रह रहे हैं। पुलिस द्वारा इनकी भी जांच की जा रही है तथा आने वाले दिनों में इनको भी मामले में आरोपी बनाते हुए जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। गौरतलब है कि तपोवन विधानसभा के मुख्य गेट पर 7 मई की देर रात को विवादित झंडे टांगे गए थे।
इसके बाद 8 मई को मामला सामने आने के बाद डी.आई.जी. सिक्योरिटी एंड इंटैलीजंैस संतोष पटियाल की अध्यक्षता में एस.आई.टी. का गठन किया गया और जांच को आगे बढ़ाया गया। इस दौरान एस.आई.टी. ने वीडियो फुटेज और अन्य सबूतों के आधार पर पंजाब के रूपनगर निवासी हरवीर सिंह को 11 मई तथा परमजीत सिंह अलियास पम्मा को 14 मई को गिरफ्तार किया था। इनके पास से प्राप्त किया गए फोन से जांच के दौरान पाया गया कि उन्होंने तपोवन में विवादित झंडे टांगने के बाद बनाए गए वीडियो को गुरपतवंत सिंह पन्नू को भेजा था। उक्त दोनों आरोपियों के खिलाफ सी.जी.एम. कोर्ट धर्मशाला में चार्जशीट दायर कर दी गई है। पुलिस ने यू-टयूब और व्हाट्सएप प्रबंधन से भी वायरल वीडियो रिकॉर्ड मांगा है। यह रिकॉर्ड प्राप्त होने के बाद पुलिस द्वारा मामले में सप्लीमंैट्री चालान कोर्ट में दायर किया जाएगा।