पुलिस की एफ़आईआर में 70 लोगों को नामज़द किया गया है और उन पर 29 गंभीर धाराओं में मुक़दमे दर्ज किए गए हैं.
रविवार को पुलिस की मौजूदगी में प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी (पीडीए) ने घटना के ‘मुख्य अभियुक्त’ जावेद मोहम्मद का घर बुलडोज़र से पूरी तरह गिरा दिया.
उसके पहले उनके घर पर नोटिस चिपकाया गया था जिसमें बुलडोज़र चलाए जाने की वजहों के बारे में बताया गया था. इस नोटिस के मुताबिक़ उन्हें अनाधिकृत रूप से घर के निर्माण के मामले में 10 मई को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था जिसमें सुनवाई 24 मई के लिए तय हुई थी.
पीडीए के दावे के मुताबिक़, जावेद मोहम्मद या उनके वकील कोई भी सबूतों और दस्तावेज़ों के साथ पेश नहीं हुए. इसलिए 25 मई को जावेद मोहम्मद को आदेश जारी किया गया कि वो 9 जून तक अपना घर ध्वस्त करें. चूंकि उन्होंने ऐसा नहीं किया इसलिए 12 जून को सुबह 11 बजे तक उन्हें घर खाली करने का नोटिस किया गया और इसके बाद रविवार को उस पर पीडीए ने बुलडोज़र चलाया.