राष्ट्रपति चुनाव की तारीख का ऐलान: 18 जुलाई को मतदान, 21 को मतगणना

राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद (Ram Nath Kovind) का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म हो रहा है. आज गुरुवार को भारतीय निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) ने देश के 16वें राष्ट्रपति के लिए चुनाव (President Election) की तारीख का ऐलान कर दिया है. अगले राष्ट्रपति के लिए 18 जुलाई को मतदान होगा जबकि 21 जुलाई को मतगणना की जाएगी. इससे पहले 15 जुलाई को नामांकन दाखिल किए जाएंगे.

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नए राष्ट्रपति को 25 जुलाई को शपथ दिलाएंगे. हर 5 साल पर 25 जुलाई को देश को नया राष्ट्रति मिलता है. यह सिलसिला 1977 से चला आ रहा है. तत्कालीन राष्ट्रपति फकरुद्दीन अली अहमद का कार्यकाल के दौरान फरवरी 1977 में निधन हो गया था. उप राष्ट्रपति बीडी जत्ती को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया.

नए राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद नीलम संजीव रेड्डी ने 25 जुलाई 1977 को प्रेसिडेंट पद की शपथ ली. इसके बाद से ही हर 5 साल पर 25 जुलाई को भारत के नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण होता आ रहा है. पिछली बार 17 जुलाई, 2017 को राष्ट्रपति चुनाव हुआ था और 20 जुलाई को परिणाम आया था.

 राष्ट्रपति चुनाव के लिए तारीख का हुआ ऐलान, 15 जुलाई को नामांकन

चुनाव आयोग ने देश के 16वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है. राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई खत्म हो रहा है. चुनाव आयोग के मुताबिक अगले राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 15 जुलाई को नामांकन दाखिल किए जाएंगे. 18 जुलाई को मतदान होगा जबकि 21 जुलाई को मतगणना होगी.

राष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनाव आयोग देगा विशेष पेन

राष्ट्रपति चुनाव  के लिए विशेष इंक वाला पेन मुहैया कराएगा चुनाव आयोग. चुनाव आयोग ने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए सांसदों को 1,2,3 लिखकर पसंद बतानी होगी.)

राष्ट्रपति चुनाव की घोषणा करते हुए गौरवान्वित महसूस करता हूं: CEC राजीव कुमार

मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत के राष्ट्रपति का पद दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का पद है. भारत के 16वें राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए चुनाव की घोषणा करते हुए गौरवान्वित महसूस करता हूं. राष्ट्रपति कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म हो रहा है, 25 जुलाई को नए राष्ट्रपति को शपथ लेनी है.

राजग के पास लगभग 49 फीसदी और यूपीए के पास 23 फीसदी वोट

राष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग करने वाले निर्वाचन मंडल में राजनीतिक गठबंधनों की बात करें तो कांग्रेस के नेतृत्व वाले UPA गठबंधन के पास 23 फीसदी के करीब वोट है. वहीं NDA गठबंधन के पास लगभग 49 फीसदी वोट हैं.

वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है

संविधान के अनुच्छेद 62 का संदर्भ देते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है और अगले राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए चुनाव उससे पहले संपन्न होना चाहिए.

इस बार राष्ट्रपति चुनाव में 1 सांसद के मत का मूल्य घटेगा, जानें क्यों

इस बार राष्ट्रपति चुनाव में एक सांसद के मत का मूल्य 708 से घटकर 700 रह जाने की उम्मीद है. हालांकि हर राज्य में सांसद और विधायक जब राष्ट्रपति चुनावों के लिए अपने वोट का इस्तेमाल करते हैं तो इसकी वोट वैल्यू अलग होती है. जानिए ऐसा क्यों होगा…?

राष्ट्रपति चुनाव: इस बार क्यों घटेगी सांसदों की वोट वैल्यू, क्यों होती है विधायकों से अलगसांसदों और विधायकों को वोट की वैल्यू अलग-अलग होती है

एक सांसद के वोट की वैल्यू 708 होती है. वहीं, विधायकों के वोट की वैल्यू उस राज्य की आबादी और सीटों की संख्या पर निर्भर करती है. संसद के मनोनित सदस्य और विधान परिषद सदस्य राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान नहीं करते.

राष्ट्रपति का चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा के सभी सांसद और सभी राज्यों के विधायक वोट डालते हैं. इन सभी के वोट की अहमियत यानी वैल्यू अलग-अलग होती है. यहां तक कि अलग-अलग राज्यों के विधायकों के वोट की वैल्यू भी अलग होती है.