राज्यपाल ने अनुच्छेद 167 का हवाला देते हुए लिखा है कि इसके मुताबिक राज्यपाल को सूचना देने के साथ ही प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि:
2022-09-24
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