‘मोदी सरनेम’ केस में राहुल गांधी को 2 साल की सजा, सूरत कोर्ट ने सुनाया फैसला

 “मोदी सरनेम” मानहानि केस में सूरत की कोर्ट ने राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को दोषी करार दिया है। लेकिन इस मामले में राहुल गांधी जेल नहीं जाएंगे। उन्हें इस मामले में जमानत मिल गई है।”सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है?’…कांग्रेस नेता राहुल गांधी  2019 के लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections) प्रचार के दौरान कही थी। बता दें कि उन्होंने यह ब्यान कर्नाटक (Karnataka) में एक रैली में दिया था।

गुजरात (Gujarat) की सूरत कोर्ट ने चार साल बाद इस मामले में गुरुवार को राहुल गांधी को दोषी ठहराया। कार्यवाही के दौरान राहुल गांधी कोर्ट में मौजूद रहे, वे आज ही दिल्ली (Delhi) से सूरत पहुंचे थे।

क्या था पूरा मामला…

2019 के लोकसभा चुनावों के प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में कहा था कि  “सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है?’… राहुल गांधी के इस बयान के बाद सूरत के वेस्ट से बीजेपी (BJP) के विधायक पूर्णेश मोदी (MLA Purnesh Modi) ने मानहानि का केस कर दिया था।  अब इस मामले में राहुल गांधी को दो साल की सजा का ऐलान होते ही जमानत भी मिल गई है। इस मामले में सजा के खिलाफ अपील करने के लिए उन्हें 30 दिन का वक्त भी दिया गया है।