मानहानि मामले में दो साल की सजा के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता को रद्द कर दी गई है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल्स एक्ट 1951’ की धारा 8 के तहत राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म हुई।
आपको बता दें कि राहुल गांधी केरल के वायनाड से सांसद हैं। राहुल गांधी ने 2019 में कर्नाटक की सभा में मोदी सरनेम को लेकर के विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था- सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। जिस पर उन्हें सजा सुनाई गई है।
गौरतलब है कि 2013 में सुप्रीम कोर्ट फैसला दिया था कि अगर किसी जनप्रतिनिधि जैसे विधायक या सांसद को 2 साल या उससे ज्यादा की सजा दी जाती है तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर सजा के खिलाफ प्रतिनिधि ऊपरी अदालत में अपील करता है तो यह नियम लागू नहीं होगा।