गैंगरेप के दोषी को 15 दिन की पैरोल, वंशवृद्धि को लेकर पत्नी की अपील पर राजस्थान HC का फैसला

Rajasthan High Court: राहुल बघेल पैरोल पर रिहा हुआ है। वो नाबालिग से गैंगरेप के आरोप में पॉक्सो एक्ट के तहत सजा काट रहा। राजस्थान में यह पहला फैसला है जिसमें बलात्कार के दोषी को पैरोल दी गई है। राज्य के पैरोल नियमों के तहत, रेप या गैंगरेप के दोषी को आमतौर पर राहत नहीं मिलती है।

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जयपुर: पंजाब की एक अदालत ने हाल ही में अहम फैसला दिया। जिसमें जेल परिसर में कैदियों को अपने वंश को बनाए रखने के लिए जीवनसाथी संग समय बिताने के लिए एक अलग कमरा स्थापित करने का आदेश दिया था। इसी बीच राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) ने अब बलात्कार के दोषी को 15 दिन की पैरोल दी है। दोषी शख्स अपने वंश को आगे बढ़ा सके इसलिए हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने अलवर जेल में 20 साल की सजा काट रहे राहुल बघेल को पत्नी बृजेश देवी के साथ समय बिताने के लिए रिहा करने का आदेश दिया।

पत्नी की गुहार पर दोषी शख्स को मिली पैरोल
राहुल बघेल बुधवार को पैरोल पर रिहा हुआ। वो नाबालिग से गैंगरेप के आरोप में पॉक्सो एक्ट के तहत सजा काट रहा है। एक अधिकारी ने बताया कि राजस्थान में यह पहला फैसला है जिसमें बलात्कार के दोषी को पैरोल दी गई है। राजस्थान के पैरोल नियमों के तहत, रेप या गैंगरेप के दोषी को आमतौर पर पैरोल नहीं दी जाती है। यहां तक कि उसे खुली जेल में भी नहीं भेजा जाता। हालांकि, हाईकोर्ट ने महिला के संवैधानिक अधिकारों को ध्यान में रखते हुए वंश संरक्षण के उद्देश्य से पैरोल पर अपने पति की रिहाई के लिए बृजेश देवी की ओर से दायर याचिका को स्वीकार कर लिया।

हाईकोर्ट ने दी 15 दिन की पैरोल
बृजेश देवी ने बच्चे पैदा करने के अपने मौलिक और संवैधानिक अधिकार का हवाला देते हुए 13 जुलाई को अलवर जिला अदालत में एक आपातकालीन पैरोल याचिका दायर की थी। एक सप्ताह के बाद 20 जुलाई को उसने बघेल के लिए 30 दिन की पैरोल की मांग करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। लेकिन हाईकोर्ट ने बघेल को 15 दिन के पैरोल पर रिहा करने का आदेश दिया है।

इसलिए कोर्ट ने दी पैरोल
याचिका में कहा गया है कि दंपती को बच्चा पैदा करने से रोकना संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 की भावना के खिलाफ होगा। हाईकोर्ट के जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस समीर जैन की डबल बेंच ने संतान की कमी के आधार पर राजस्थान प्रिजनर्स रिलीज ऑन पैरोल रूल्स के नियम 11(1)(3) के तहत याचिका स्वीकार कर ली। बघेल को अलवर के हनीपुर में 2019 में 16 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करने के आरोप में 13 जून, 2020 को जिले के पॉक्सो कोर्ट ने 20 साल की जेल की सजा सुनाई थी।