Rajasthan High Court: राहुल बघेल पैरोल पर रिहा हुआ है। वो नाबालिग से गैंगरेप के आरोप में पॉक्सो एक्ट के तहत सजा काट रहा। राजस्थान में यह पहला फैसला है जिसमें बलात्कार के दोषी को पैरोल दी गई है। राज्य के पैरोल नियमों के तहत, रेप या गैंगरेप के दोषी को आमतौर पर राहत नहीं मिलती है।
जयपुर: पंजाब की एक अदालत ने हाल ही में अहम फैसला दिया। जिसमें जेल परिसर में कैदियों को अपने वंश को बनाए रखने के लिए जीवनसाथी संग समय बिताने के लिए एक अलग कमरा स्थापित करने का आदेश दिया था। इसी बीच राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) ने अब बलात्कार के दोषी को 15 दिन की पैरोल दी है। दोषी शख्स अपने वंश को आगे बढ़ा सके इसलिए हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने अलवर जेल में 20 साल की सजा काट रहे राहुल बघेल को पत्नी बृजेश देवी के साथ समय बिताने के लिए रिहा करने का आदेश दिया।
पत्नी की गुहार पर दोषी शख्स को मिली पैरोल
राहुल बघेल बुधवार को पैरोल पर रिहा हुआ। वो नाबालिग से गैंगरेप के आरोप में पॉक्सो एक्ट के तहत सजा काट रहा है। एक अधिकारी ने बताया कि राजस्थान में यह पहला फैसला है जिसमें बलात्कार के दोषी को पैरोल दी गई है। राजस्थान के पैरोल नियमों के तहत, रेप या गैंगरेप के दोषी को आमतौर पर पैरोल नहीं दी जाती है। यहां तक कि उसे खुली जेल में भी नहीं भेजा जाता। हालांकि, हाईकोर्ट ने महिला के संवैधानिक अधिकारों को ध्यान में रखते हुए वंश संरक्षण के उद्देश्य से पैरोल पर अपने पति की रिहाई के लिए बृजेश देवी की ओर से दायर याचिका को स्वीकार कर लिया।