Rajiv Gandhi assassination case: राजीव गांधी हत्याकांड के अभियुक्त मुरूगन के खिलाफ अदालती कार्यवाही खारिज करने से इनकार

मुरूगन की अर्जी खारिज करते हुए न्यायमूर्ति एन सतीश कुमार ने वेल्लूर की अदालत को इस मामले का तेजी से निस्तारण करने का निर्देश दिया। न्यायाधीश मुरूगन की आपराधिक मूल याचिका का निस्तारण कर रहे थे। मुरूगन पर आरोप है कि 2020 में जब जेल के अधिकारियों ने उसकी कोठरी का निरीक्षण किया तब उसने विरोध किया एवं उन्हें गालियां दीं।

 
madras high court
मद्रास हाई कोर्ट। सांकेतिक तस्‍वीर
चेन्नई: मद्रास हाई कोर्ट ने राजीव गांधी हत्याकांड के अभियुक्त मुरूगन के खिलाफ तमिलनाडु के वेल्लूर में एक निचली अदालत में लंबित आपराधिक कार्यवाही को खारिज करने से मंगलवार को इनकार कर दिया। मुरूगन की अर्जी खारिज करते हुए न्यायमूर्ति एन सतीश कुमार ने वेल्लूर की अदालत को इस मामले का तेजी से निस्तारण करने का निर्देश दिया। न्यायाधीश मुरूगन की आपराधिक मूल याचिका का निस्तारण कर रहे थे।

मुरूगन पर आरोप है कि 2020 में जब जेल के अधिकारियों ने उसकी कोठरी का निरीक्षण किया तब उसने विरोध किया एवं उन्हें गालियां दीं। उसके बाद उसके विरूद्ध मामला दर्ज किया गया है जो वेल्लूर की एक निचली अदालत में लंबित है। मुरूगन ने इस आधार पर अपने विरूद्ध अदालती कार्यवाही खारिज करने का अनुरोध किया कि कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गयी है तथा इस मामले में कोई प्रगति नहीं हुई है। लेकिन सरकारी वकील ने कहा कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गयी है। न्यायमूर्ति कुमार ने वेल्लूर की अदालत को इस मामले की यथाशीघ्र सुनवाई पूरी करने का निर्देश देते हुए इस याचिका का निस्तारण किया।

मुरूगन पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या में दोषी ठहराये गये सात व्यक्तियों में से एक है। अन्य अभियुक्त संथान, ए जी पेरारिवलन, रॉबर्ट पायस, जयकुमार, रविचंद्रन और नलिनी है। मई 1991 में एक आत्मघाती बम विस्फोट में राजीव गांधी की मृत्यु हो गयी थी।