20 दिनों में रेप केस की सुनवाई पूरी; रेपिस्ट को मौत तक आजीवन कारावास; UP कोर्ट का बड़ा फैसला

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ कोर्ट ने रेप केस के मामले को 20 दिन में सुनवाई पूरी कर ऐतिहासिक निर्णय लिया है. 11 साल की बच्ची से रेप के मामले में प्रतापगढ़ स्थित पॉक्सो कोर्ट ने 20 दिनों में सुनवाई पूरी की और रेपिस्ट को उसके गुनाहों की सजा सुना दी. पॉक्सो कोर्ट ने शुक्रवार को रेप के दोषी को मौत तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई. दरअसल, 10 जून 2022 को घर में घुसकर आरोपी ने 11 साल की किशोरी के साथ रेप किया था.

कोर्ट के आदेश के मुताबिक, बच्ची से रेप का दोषी राजकुमार मॉर्य अब अंतिम सांस तक जेल में सजा काटेगा. रेपिस्ट राजकुमार ने 10 जून 2022 को घर मे घुसकर बच्ची के भाई को बंधक बनाया था और फिर उसके बाद बच्ची का बलात्कार किया था. इसके बाद नगर कोतवाली में रेप और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था. जब रेप की यह वारदात हुई, तब घर पर केवल पीड़िता और उसका भाई ही मौजूद था.

विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट के जज पंकज श्रीवास्तव ने रेप केस में सजा सुनाई सजा. इस फैसले की खास बात यह है कि आरोप-पत्र दाखिल होने के महज 20 दिन में ही रेपिस्ट को सजा हो गई. इस मामले में 26 जुलाई को पुलिस ने न्यायालय में आरोपी का आरोप-पत्र दाखिल किया था.

गौरतलब है कि पॉक्सो कोर्ट ने यह फैसला देकर ऐतिहासिक निर्णय लिया है, क्योंकि कोर्ट ने न केवल 20 दिन में इस मामले का निपटारा कर दिया, बल्कि रेपिस्ट को आखिरी सांस तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही कोर्ट ने रेप के दोषी पर 31 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है, जिसे पीड़िता को दी जाएगी.