RBI ने इस तीन बैंकों पर लगाया प्रतिबंध, आपका बैंक भी तो इसमें नहीं है शामिल?

RBI Ban: भारतीय रिजर्व बैंक ने तीन कोऑपरेटिव बैंक में पर प्रतिबंध लगा दिया है. इसमें कई तरह के प्रतिबंध शामिल हैं जिसमें पैसे की जमा-निकासी, लोन आदि भी शामिल है. लगातार बिगड़ती स्थिति की वजह से भारतीय रिजर्व बैंक ने इन तीनों को ऑपरेटिव बैंक पर प्रतिबंध लगाया है.

 
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भारतीय रिजर्व बैंक ने दुर्गा कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड विजयवाड़ा, जयप्रकाश नारायण नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड बासमतनगर और कर्मला अर्बन को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड सोलापुर पर प्रतिबंध लगाया है.
नई दिल्ली
भारतीय रिजर्व बैंक ने तीन कोऑपरेटिव बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया है. इसमें कई तरह के प्रतिबंध शामिल हैं जिसमें पैसे की निकासी भी एक है. लगातार बिगड़ती स्थिति की वजह से भारतीय रिजर्व बैंक ने इन तीनों को ऑपरेटिव बैंक पर प्रतिबंध लगाया है.

भारतीय रिजर्व बैंक ने दुर्गा कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड विजयवाड़ा, जयप्रकाश नारायण नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड बासमतनगर और कर्मला अर्बन को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड सोलापुर पर प्रतिबंध लगाया है.

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 56 के तहत शुरुआत में 6 महीने के लिए इन तीनों को ऑपरेटिव बैंक पर प्रतिबंध लगाया है. दुर्गा कोऑपरेटिव अर्बन बैंक पर लगाए गए प्रतिबंध के बाद उसके ग्राहक डेढ़ लाख रुपए से अधिक की रकम नहीं निकाल पाएंगे.

बैंक पर लगाए गए अन्य प्रतिबंध में बैंक आरबीआई की लिखित मंजूरी के बिना कोई नया लोन या कर्ज नहीं दे सकेगा. इसके साथ ही बैंक के निवेश करने, कहीं से कर्ज लेने और नया जमा स्वीकार करने पर भी रोक लगा दी गई है.

जयप्रकाश नारायण नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड बासमत नगर भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी के बिना कोई लोन या कर्ज नहीं देगा. इसके साथ ही बैंक पर निवेश करने, किसी तरह के वित्तीय लेन देन या जमा स्वीकार करने आदि पर भी रोक लगा दी गई है. भारतीय रिजर्व बैंक ने इस बैंक से नकदी की निकासी पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है. इसका मतलब यह है कि अगर आपका इस बैंक में खाता है तो आप कोई भी रकम नहीं निकाल पाएंगे.

अगर बात कमला अर्बन को ऑपरेटिव बैंक की करें तो ग्राहक अपने बैंक खाते से सिर्फ ₹10000 की रकम निकाल सकते हैं. भारतीय रिजर्व बैंक ने एक नोटिस में कहा है कि उसकी लिखित मंजूरी के बिना ना तो नया लोन दिया जा सकेगा और ना ही पुराने लोन को रिन्यू किया जा सकेगा.

इसके साथ ही ग्राहकों से लेनदेन करने पर भी रोक लगा दी गई है. भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि इन तीनों का लाइसेंस कैंसिल नहीं किया गया है लेकिन इनकी स्थिति खराब होने की वजह से इन पर प्रतिबंध लगाए गए हैं और जांच के आदेश दे दिए गए हैं.