नई दिल्ली. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने शुक्रवार को नई दिल्ली स्थित रामगढ़िया को-ऑपरेटिव बैंक (Ramgarhia Co-operative Bank) पर बिगड़ती वित्तीय स्थिति को देखते हुए प्रति जमाकर्ता 50 हजार रुपये की निकासी सीमा तय करने समेत कई प्रतिबंध लगाए. हालांकि केंद्रीय बैंक ने कहा कि बैंक पाबंदियों के साथ संबंधित कामकाज जारी रखेगा.
आरबीआई ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 (Banking Regulation Act, 1949) के तहत निर्देश जारी करते हुए एक बयान में कहा कि को-ऑपरेटिव बैंक पर शुक्रवार को कारोबार बंद होने के बाद प्रतिबंध लागू किया गया है और यह अगले 6 महीने तक लागू रहेगा.
RBI की मंजूरी के बिना कोई कर्ज प्रदान या रिन्यू नहीं कर सकता बैंक
बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व मंजूरी के बिना कोई कर्ज प्रदान या रिन्यू नहीं कर सकता. न ही कोई निवेश कर सकता है और न ही नई जमा राशि स्वीकार कर सकता है. आरबीआई ने कहा, ‘विशेष रूप से सभी सेविंग्स बैंक अकाउट, करंट अकाउंट या जमाकर्ता के किसी अन्य अकाउंट्स में कुल जमा राशि में से 50,000 रुपये से अधिक निकालने की अनुमति नहीं दी जा सकती है.’
दिवालिया होने या लाइसेंस रद्द होने या बैंक डूबने पर जमाकर्ता का 5 लाख रुपये तक सुरक्षित
बता दें कि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) इंश्योरेंस स्कीम के तहत बैंकों में जमा 5 लाख रुपये तक की राशि का इंश्योरेंस होता है. इस वजह से बैंक के दिवालिया होने या उसका लाइसेंस रद्द होने की स्थिति में कस्टमर्स को इतनी डिपॉजिट रकम राशि डूबने का खतरा नहीं रहता है. डीआईसीजीसी, रिजर्व बैंक की सब्सिडियरी है, जो बैंक जमा पर इंश्योरेंस कवर उपलब्ध कराती है.